जे जे एक्ट| " कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2022 के फैसले से असहमति जताई
LiveLaw News Network
15 Feb 2023 10:38 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के अनुसार कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता।
अदालत ने कहा,
"यदि, धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधानों को किशोर के मामलों में अधिकार रखने की अनुमति दी जाती है, तो अधिनियम का उद्देश्य और लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। कानून की व्याख्या तरह से नहीं की जा सकती है, जिससे इस कानून के तैयार करने के पीछे व्यापक और गंभीर उद्देश्य को हासिल करने में बाधा हो जाए।"
जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने रमन एवं मंथन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022 लाइवलॉ (Bom) 253 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के पिछले साल के फैसले से असहमति जताई और इसके बजाय शहाब अली और अन्य बनाम यूपी राज्य; 2020 (2) ADJ 130 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में वजन पाया।
"मेरा दृढ़ विचार है कि किशोर न्याय अधिनियम एक व्यापक कानून है जिसमें कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के संबंध में सभी प्रावधान शामिल हैं और धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधानों में योजना के साथ असंगत होने के साथ लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में कोई आवेदन नहीं है जिसे अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की गई, "
ये कहते हुए अदालत ने धारा 438 सीआरपीसी के तहत धारा 307, 504 और 506 आईपीसी के तहत प्राथमिकी का सामना कर रहे एक नाबालिग (कानून के साथ संघर्ष में बच्चे) के पिता द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
संक्षेप में मामला
सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत दाखिल करते हुए नाबालिग की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि नाबालिग को धारा 438 सीआरपीसी के तहत उपलब्ध सुरक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह वयस्क नहीं है। दूसरी ओर, इस दलील का राज्य द्वारा तीव्र विरोध किया गया था।
दोनों पक्षों के विचारों में विरोधाभास को देखते हुए अदालत ने अपने सामने इस सवाल की जांच की कि क्या सीसीएल सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है।
कोर्ट का विश्लेषण
शुरुआत में अदालत ने जेजे अधिनियम के उद्देश्यों का अध्ययन किया और कहा कि यह बाल अपराधियों से संबंधित सभी मामलों से पूरी तरह से निपटना चाहता है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी, हिरासत और अभियोजन शामिल है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 4 (2) की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पाया कि सीआरपीसी का प्रावधान केवल वहीं लागू होगा जहां किसी विशेष मुद्दे पर विशेष अधिनियम मौन है।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच की कि क्या धारा 438 सीआरपीसी की प्रयोज्यता, जहां किशोर न्याय अधिनियम, 2015 लागू है या नहीं, उन मामलों में निहितार्थ से या अन्यथा, बाहर कर दी गई है?
न्यायालय ने पाया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत, किशोर न्याय बोर्ड को कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों से संबंधित अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही से निपटने के लिए विशेष शक्ति दी गई है और धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार किशोर अपराधियों के मामलों में दखल देने के लिए अधिनियम में कोई खिड़की खुली नहीं है।
अदालत ने कहा,
"किशोर न्याय अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि धारा 438 सीआरपीसी कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए लागू होगी। हालांकि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 (2) हाईकोर्ट या बाल न्यायालय को समान अधिकार देती है लेकिन केवल जब मामले को अपील या पुनरीक्षण या अन्यथा में उसके समक्ष लाया जाता है। किशोर न्यायालय या सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 (2) के प्रावधानों के आधार पर अग्रिम जमानत देने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए सशक्त बनाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।"
इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि गिरफ्तारी और पकड़े जाने शब्द के बीच कुछ समानता है, हालांकि, इस कानून के अधिनियमन के पीछे के विचार को स्पष्ट करने के लिए विशेष कानून में पकड़े जाने के एक हल्के शब्द (कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के लिए) को प्राथमिकता दी गई है और अन्य क़ानूनों में इस्तेमाल होने वाले अर्थ में गिरफ्तारी शब्द के साथ आवश्यक अंतर को लाने के लिए है क्योंकि एक किशोर की हिरासत प्रकृति में दंडात्मक नहीं बल्कि सुरक्षात्मक है।
इस संबंध में न्यायालय ने जेजे अधिनियम [किशोर की जमानत] की धारा 12 के जनादेश को भी ध्यान में रखा कि यह जमानत के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए किसी भी तरह के अंतर के लिए प्रदान नहीं करता है जैसा कि सीआरपीसी की धारा 436 से 439 तक प्रावधान के तहत बनाए रखा गया है।
न्यायालय ने कहा कि धारा 12 का स्वाभाविक और शाब्दिक अर्थ इंगित करता है कि अपराधों की श्रेणी के बावजूद जिसके लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को बोर्ड के सामने पेश किया गया या लाया गया या प्रस्तुत किया गया, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है या वह इस प्रकार रिहा नहीं हो सकता है और एक परिवीक्षाधीन अधिकारी की देखरेख में या किसी उचित व्यक्ति की देखरेख में रखा गया है और जब उसे रिहा नहीं किया जा रहा है, तो उसे केवल एक निगरानी गृह या सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है।
अदालत ने कहा,
"उपर्युक्त प्रावधान सीआरपीसी के तहत जमानत के प्रावधानों से मौलिक रूप से भिन्न हैं। गिरफ्तारी की आशंका जो धारा 438 सीआरपीसी की प्रयोज्यता के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है, किशोरों के मामलों में पूरी तरह से बाहर है। मेरे विचार से शब्द "गिरफ्तारी" को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस्तेमाल किए गए अर्थ में " पकड़े जाने " शब्द द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।"
नतीजतन, न्यायालय ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में एक बाल अपराधी के संबंध में एक अलग और विशेष प्रक्रिया रखी गई है ताकि उन सभी पहलुओं से व्यापक रूप से निपटा जा सके जो एक आपराधिक मामले में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से शुरू होता है या नहीं और अधिनियम में कई संकेतक शामिल हैं जो एक राय बनाने से इनकार करते हैं कि अग्रिम जमानत के प्रावधान किशोर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लागू होंगे।
आवेदक के वकील: राकेश पाठक, शशांक शेखर तिवारी
विरोधी पक्ष के वकील: जीए, प्रेम शंकर पांडे
केस - नाबालिग 'एक्स' अपने संरक्षक/पिता के माध्यम से, जिला प्रयागराज बनाम यूपी राज्य और अन्य [ सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन नंबर - 11542/ 2022 ]
केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (AB) 60
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