'हत्या का आरोपी-बीजेपी अध्यक्ष' वाला बयान - झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता को काउंटर दायर करने का आखिरी मौका दिया

Sharafat

5 May 2023 9:20 AM GMT

  • हत्या का आरोपी-बीजेपी अध्यक्ष वाला बयान -  झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता को काउंटर दायर करने का आखिरी मौका दिया

    झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और अयोग्य सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उसके तत्कालीन अध्यक्ष नेता अमित शाह की कथित रूप से बदनामी करने के लिए दायर मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का आखिरी मौका दिया।

    गांधी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामला गांधी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान से संबंधित है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए) कहा था कि लोग हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी में कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे कांग्रेस को सर्वोच्च सम्मान देते हैं।

    गांधी ने दिसंबर 2018 में रांची में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में एक विशेष आदेश पारित किए जाने के बावजूद आज तक इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

    जस्टिस अंबुज नाथ की पीठ ने पिछले हफ्ते शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए आदेश दिया,

    " अंतिम मौके के रूप में इस मामले को दिनांक 12.05.2023 को दोपहर 2.15 बजे सूचीबद्ध करें, हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो विरोधी पक्ष नंबर 2 जवाब दाखिल करने से वंचित रह जाएगा।" तब तक पहले दिया गया अंतरिम आदेश लागू रहेगा।"

    जैसा कि स्पष्ट है, अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।

    केस टाइटल राहुल गांधी बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

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