जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी मामले के आरोपी पिंकी चौधरी को दिल्ली की अदालत ने 16 अगस्त तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी

LiveLaw News Network

15 Aug 2021 6:04 AM GMT

  • जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी मामले के आरोपी पिंकी चौधरी को दिल्ली की अदालत ने 16 अगस्त तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी

    दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी उर्फ ​​भूपेंद्र तोमर को शुक्रवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

    पटियाला हाउस कोर्ट के एएसजे आशुतोष कुमार ने यह देखते हुए कि कथित घटना के एसएचओ द्वारा प्रस्तुत वीडियो से आवेदक / आरोपी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट नहीं थे, आवेदक को अग्रिम जमानत याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

    कोर्ट ने कहा,

    "आईओ का जवाब यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि आवेदक / आरोपी द्वारा दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिएकौन से सांप्रदायिक नारे लगाए गए थे या कौन से शब्द बोले गए थे।"

    अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मुख्य आयोजक और एक आरोपी अश्विनी उपाध्याय को पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है।

    इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक आवेदक/आरोपी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। हालांकि चौधरी को जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने और इसमें सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

    याचिकाकर्ता को गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है।"

    सुनवाई के दौरान, एसएचओ ने आवेदक/आरोपी की उपस्थिति और आवेदक/आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों को दिखाते हुए घटना के वीडियो फुटेज की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की।

    अत: एसएचओ ने उक्त वीडियो फुटेज में आवेदक/अभियुक्त द्वारा बोले गए शब्दों की कॉपी सुनवाई की अगली तिथि पर दाखिल करना स्वीकार किया।

    दूसरी ओर चौधरी के वकीलों ने कहा कि एफआईआर में आवेदक/आरोपी का नाम नहीं है, वह मौके पर मौजूद नहीं था और उसने कोई सांप्रदायिक नारा नहीं लगाया या किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कोई शब्द नहीं कहा।

    संबंधित समाचार में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों - प्रीत सिंह, दीपक सिंह हिंदू और विनोद शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    उनकी ज़मानत याचिकाओं को खारिज करते हुए, लिंक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उद्धव कुमार जैन ने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जब वह खुद को व्यक्त करने के अपने अधिकार का आनंद ले और वह धार्मिक सद्भाव बनाए रखे।

    महत्वपूर्ण रूप से अभियुक्त दीपक सिंह की जमानत याचिका पर विचार करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार देखा कहा,

    "एक क्लिपिंग में आवेदक/अभियुक्त, जैसा कि वीडियो क्लिपिंग में आईओ द्वारा पहचाना गया है, उसे तीखी टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है, जो इस देश के नागरिक से अलोकतांत्रिक और गैर-जरूरी है, जहां संविधान में धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत बुनियादी सुविधाओं के मूल्य को धारण करते हैं।"

    इससे पहले, बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिन्हें जंतर-मंतर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। .

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