जंतर मंतर पर नारेबाज़ी का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रीत सिंह की ज़मानत मंज़ूर की

LiveLaw News Network

24 Sep 2021 6:07 AM GMT

  • जंतर मंतर पर नारेबाज़ी का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रीत सिंह की ज़मानत मंज़ूर की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित रूप से भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस महीने की शुरुआत में आरोपी सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश तरंग श्रीवास्तव की सुनवाई के बाद इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए आरोपी सिंह और तरंग श्रीवास्तव की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।

    सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष है और उस पर उस कार्यक्रम का सह-आयोजक होने का आरोप है जहां भड़काऊ नारे लगाए गए थे। 27 अगस्त को एक सत्र न्यायालय ने सिंह की जमानत खारिज कर दी थी। न्यायालय ने कहा था कि कि आरोपी को अन्य सहयोगियों के साथ भड़काऊ भाषण में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया था।

    सुनवाई के दौरान जैन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एक शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण, भले ही वह चरम पर हो, आईपीसी की धारा 153 ए को आकर्षित नहीं कर सकता जब तक कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अभियोजन पक्ष ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र की मांग के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

    इस पर जैन ने प्रस्तुत किया कि बैठक कानूनों में एकरूपता की मांग के लिए थी, जैसे कि एक राष्ट्र एक कर, एक नागरिक संहिता, एक स्वास्थ्य संहिता आदि। उन्होंने यह भी अवगत कराया कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति के बैठक आयोजित करने पर पुलिस की आपत्ति के बाद लोग तितर-बितर हो गए थे।

    जैन ने प्रस्तुत किया:

    "पूरे सम्मान के साथ अगर माय लेडीशिप यह मानती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र की मांग धारा 153 ए आईपीसी के दायरे में आती है, तो मैं अपनी जमानत अर्जी पर दबाव नहीं डालूंगा।"

    अभियोजन द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए जैन ने प्रस्तुत किया कि यह एक भी दावे को नहीं दर्शाता है कि प्रीत सिंह ने इस मामले में कथित रूप से कोई भी अपराध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था जब कथित नारेबाजी हुई।

    उन्होंने कहा,

    "मैं वहां सुबह था। शाम को नारे लगाए गए। मैं तब वहां नहीं था। यह उनका मामला नहीं है कि जब नारे लगाए गए थे तब मैं वहां था।"

    धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में नवी मुंबई निवासी सुनैना होली के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी विश्वास रखा गया।

    उस मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था,

    "केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण चरम या कठोर है, इसे अभद्र भाषा नहीं बनाया जाएगा क्योंकि यह केवल एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा है।"

    इसका खंडन करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में फैसले की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक समुदाय के खिलाफ स्पष्ट टिप्पणी की गई है।

    श्रीवास्तव ने कहा,

    "यह आलोचना नहीं है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में नहीं है। वे एक विशेष समुदाय का अपमान करने के लिए भड़काऊ टिप्पणियां हैं।"

    श्रीवास्तव ने वीडियो सहित टेप पर का उल्लेख किया, जिसमें लोगों को एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया गया है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "सभी आरोपी व्यक्ति धारा आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत आते हैं। आरोपी व्यक्ति सहित वे सभी व्यक्ति नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। एक आरोपी जिसे जमानत दी गई है, उसके लिए कोई वीडियो फुटेज नहीं है। उसके अलावा, बाकी सभी के लिए वीडियो हैं।"

    उन्होंने कहा,

    "मेरा निवेदन है कि समाज के हित में, कम से कम जब तक जांच चल रही है और उसके बाद भी समाज के सामाजिक ताने-बाने के लिए जमानत नहीं दी जा सकती है।"

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। पिछले माह भीड़ द्वारा मुसलमानों की हत्या के लिए खुलेआम नारेबाजी करने का वीडियो सामने आया था।

    वकील अश्विनी उपाध्याय, जिन्हें अब अदालत ने जमानत दे दी है, उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा आयोजित बैठक समाप्त होने के बाद नारे लगाए गए थे।

    सिंह पर आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), धारा 269-270 (लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना), 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 120B (आपराधिक साज़िश) और आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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