जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण को आतंकियों के हाथों मारे गए जज के आश्रितों के दावे पर फैसला करने का निर्देश दिया

Avanish Pathak

15 May 2023 5:06 PM IST

  • जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण को आतंकियों के हाथों मारे गए जज के आश्रितों के दावे पर फैसला करने का निर्देश दिया

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को एक जज के आश्रितों की ओर से दायर याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया। जज की आतंकवादियों ने उन्हीं की कार में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने गृहनगर की यात्रा कर रहे थे।

    प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार फूल की कार को आतंकवादियों ने रोक लिया और उन्हें एक दोस्त और दो अंगरक्षकों के साथ गोली मार दी ‌थी। जज और उनके मित्र के आश्रितों ने एमवी एक्‍ट की धारा 166 के तहत मुआवजे की मांग करते हुए मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का रुख किया था।

    हालांकि उन सभी के दावों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह हत्या का मामला है और चूंकि न्यायाधीश की कार को रोक दिया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि दुर्घटना मोटर वाहन के "उपयोग" के कारण हुई थी।

    शुरुआत में, जस्टिस संजय धर ने कहा कि जब वाहन गतिहीन हो तब वह उपयोग में नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता है, और एक दुर्घटना, जो उस समय होती है जब वाहन गतिशील नहीं होता, उसे वाहन के उपयोग से पैदा हुई दुर्घटना" कहा जा सकता है।

    इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में हत्या शामिल है, हालांकि वह उग्रवादियों का "मुख्य इरादा" नहीं था।

    "आतंकवादियों का मुख्य इरादा मृतक श्री विनोद कुमार फूल के सशस्त्र गार्डों के हथियार और गोला-बारूद छीनना था। यही कारण है कि वे उस क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों को रोकते रहे और अंततः मृतक के वाहन पर ठहर गए। एक बार जब उन्होंने उक्त वाहन में यात्रा कर रहे सशस्त्र गार्डों को देखा, तो उन्होंने उस पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके परिणामस्वरूप उसमें सवार सभी चार लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार, यह एक दुर्घटनावश हत्या का मामला था। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि मृतक की मौत मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुई थी।"

    अदालत ने कहा, एक्सीडेंटल मर्डर वह है, जब हत्या या हत्या का कार्य मूल रूप से इरादा नहीं था और यह किसी अन्य अपराध के कारण हुआ है, तो ऐसी हत्या एक एक्सीडेंटल मर्डर है। यदि हत्या का मोटर वाहन के उपयोग के साथ "कारण संबंध" है, तो इसे दुर्घटनावश हुई हत्या कहा जा सकता है।

    पीठ ने शिवाजी दयालु पाटिल बनाम वत्सचला उत्तम मोरे, 1991 3 एससीसी 530 पर भरोसा किया, जहां एक पेट्रोल टैंकर एक ट्रक से टकरा गया और बाद में विस्फोट हो गया, जिससे मौत हो गई थी और चोटें आईं थीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि टक्कर और विस्फोट के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं था। यह फैसला सुनाया कि टक्कर और विस्फोट के बीच साढ़े चार घंटे के अंतराल के बावजूद, घटना एक मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना थी।

    उक्त मिसाल के मद्देनजर, पीठ ने बीमाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जब दुर्घटना हुई थी, तो विचाराधीन वाहन को उग्रवादियों ने रोक दिया था।

    "यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि मुख्य इरादा किसी विशेष व्यक्ति को मारने का है, तो ऐसी हत्या एक आकस्मिक हत्या नहीं है, बल्कि एक सामान्य हत्या है, हालांकि, अगर हत्या का कारण या कृत्य मूल इरादा नहीं थी और ऐसा ही किसी अन्य घोर अपराध के कारण हुआ है तो ऐसी हत्या एक आकस्मिक हत्या है।"

    खंडपीठ ने कहा कि यह घटना चालक या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुई है या नहीं, यह एक मुद्दा तैयार करने के बाद ही निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, कोर्ट ने दावा याचिकाओं पर ट्रिब्यूनल को पुनर्विचार करने का आदेश दिया।

    केस टाइटल: सीमा फूल और अन्य नैना सोड़ी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 117

    आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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