जम्मू और कश्मीर सरकार COVID-19 से प्रभावित अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में एक करोड़ रुपए की राशि मंज़ूर की

LiveLaw News Network

30 Jun 2021 12:58 PM GMT

  • जम्मू और कश्मीर सरकार COVID-19 से प्रभावित अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में एक करोड़ रुपए की राशि मंज़ूर की

    COVID-19 महामारी के कारण न्यायालयों के प्रतिबंधित कामकाज के परिणामस्वरूप कानूनी पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

    यह राशि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विभिन्न अदालतों में कार्यरत अधिवक्ताओं के पक्ष में स्वीकृत की गई है।

    जम्मू-कश्मीर सरकार के अतिरिक्त सचिव ने उक्त राशि के चेक के साथ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र जारी किया।

    न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की पीठ ने मंगलवार को इसे रिकॉर्ड में लिया।

    आदेश में कहा गया है,

    "आज, सज्जाद अशरफ, विद्वान महाप्रबंधक, डीसी रैना के सहायक वकील, विद्वान महाधिवक्ता, ने रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, श्रीनगर, सरकार के अतिरिक्त सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर को संबोधित एक संचार संख्या LAW-Jud/41/2021-10 दिनांक 24.06.2021 प्रस्तुत किया है। यह सूचित करते हुए कि माननीय उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के पक्ष में वित्तीय सहायता के रूप में 1.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। चेक नंबर 652739 संचार के साथ संलग्न है। चेक के साथ संचार की प्रति रिकॉर्ड में ली जाती है।"

    खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को योग्य वकीलों के पक्ष में राशि जारी करने के मामले में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है, ताकि उनकी समय पर मदद और सहायता सुनिश्चित की जा सके।

    एम. अबूबकर पंडित द्वारा दायर एक याचिका में प्रार्थना की गई थी कि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश को उन अधिवक्ताओं को 25,000 / - रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया जाए, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के समक्ष वास्तविक अभ्यास कर रहे हैं। ।

    इससे पहले, हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया कि वह चल रहे कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को वित्तीय सहायता जारी करने पर स्पष्ट रुख अपनाए।

    केस शीर्षक: एम. अबुबकर पंडित बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य।

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