जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को श्रीनगर सेंट्रल जेल में मारे गए अंडरट्रायल कैदी के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

Shahadat

19 Jun 2023 5:07 AM GMT

  • जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को श्रीनगर सेंट्रल जेल में मारे गए अंडरट्रायल कैदी के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर एक सह-कैदी द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप मारे गए एक विचाराधीन कैदी के परिजनों को पांच लाख रुपये की राशि का मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने और विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा करने के लिए जेल अधिकारियों को उनके कर्तव्य से विमुख नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस संजय धर कहा,

    "भले ही मृतक हत्या के मामले में विचाराधीन था, प्रतिवादी जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं है। कैदी को कानून के अलावा अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।"

    अपनी याचिका में मृतक के परिजनों ने यह तर्क देते हुए राज्य से मुआवजे की मांग की कि अधिकारी उसके जीवन की रक्षा के लिए कानूनी दायित्व के तहत है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि राज्य और उसके पदाधिकारी अपने कानूनी कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी असामयिक मृत्यु के कारण वे कंपनी और अपने परिजनों के स्नेह से वंचित हो गए हैं।

    उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में सभी उपाय किए गए और जेल के कैदियों को अपने कब्जे में कोई भी प्रतिबंधित वस्तु रखने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, चूंकि जेल की इमारतें/बैरक पुरानी संरचना वाली हैं, सह-कैदी ने दीवार से पत्थर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिससे उसने मृतक पर हमला किया।

    जस्टिस धर ने फैसले में कहा कि जब मृतक हिरासत में था तो उसकी मानवघातक मौत तब हुई जब उस पर सह-कैदी ने हमला किया। इस तरह उसकी मौत को सुरक्षित रूप से 'हिरासत में मौत' कहा जा सकता है। यह सच है कि प्रतिवादियों ने मृतक की मौत का कारण बनने के लिए सह-कैदी के खिलाफ मुकदमा चलाया, लेकिन यह उन्हें प्रासंगिक समय पर जेल में बंद मृतक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है।

    प्रतिवादियों के इस तर्क को खारिज करते हुए कि सभी सुरक्षा उपाय किए गए, अदालत ने कहा कि हमला सुबह 7 बजे हुआ और जेल के वॉच एंड वार्ड स्टाफ सतर्क थे, इस घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि घटना सुबह के वक्त की है न कि रात के अंधेरे में।

    जस्टिस धर ने पाया कि उत्तरदाताओं ने स्वयं स्वीकार किया कि जेल की इमारत बहुत पुरानी है और सह-कैदी जेल की दीवार से पत्थर निकालने में कामयाब रहे, जिसे उन्होंने मृतक पर हमले के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।

    अदालत ने कहा,

    "तथ्य यह है कि प्रतिवादी राज्य जेल की बैरकों को ठीक से प्रबंधित करने में विफल रहा है और इसकी स्थिति को इस स्तर तक बिगड़ने दिया है कि सह-कैदी दीवार से पत्थर/ईंट निकालने में सक्षम था, यह प्रतिवादियों की ओर से स्पष्ट लापरवाही और संवेदनहीनता दर्शाता है।"

    यह देखते हुए कि एक हत्या के मामले में अंडरट्रायल कैदी होने के बावजूद मृतक जेल अधिकारियों द्वारा सुरक्षा का हकदार था, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी असामयिक मृत्यु ने याचिकाकर्ताओं यानी मृतक की विधवा, बेटे और बेटियां को उसके प्यार और स्नेह से वंचिता कर दिया है, इसलिए वे मुआवजे के हकदार हैं।

    केस टाइटल: जाना बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 162/2023

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