जय भीम विवाद: वन्नियार संगम ने फिल्म निर्माताओं को जारी किया मानहानि का नोटिस; पांच करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा

LiveLaw News Network

16 Nov 2021 6:01 AM GMT

  • जय भीम विवाद: वन्नियार संगम ने फिल्म निर्माताओं को जारी किया मानहानि का नोटिस; पांच करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा

    वन्नियार संगम के प्रदेश अध्यक्ष ने 'जय भीम' फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के निर्माताओं को कानूनी नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि वन्नियार समुदाय की प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करने वाले अपमानजनक दृश्यों को जानबूझकर फिल्म में शामिल किया गया।

    नोटिस में कथित रूप से मानहानिकारक दृश्यों को हटाने और फिल्म में वन्नियार संगम के संदर्भों को हटाने की मांग की गई है। इसमें 'अग्नि कुंडम' प्रतीक शामिल है, जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

    एडवोकेट के बालू के माध्यम से जारी नोटिस में इसकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर हर्जाने में पांच करोड़ रुपये की मांग की गई।

    ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज करके समुदाय को जानबूझकर बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी के साथ-साथ विभिन्न प्रिंट और मीडिया प्लेटफॉर्म में इस तरह की माफी के व्यापक प्रसार की भी मांग की गई।

    नोटिस में निदेशक, निर्माता, प्रोडक्शन कंपनी और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499, 500 और 505 के तहत आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अगर नोटिस की शर्तों का पालन नहीं होता है तो अन्य सिविल कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

    नोटिस निर्माताओं पर कथित रूप से वन्नियार संगम समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा को पूर्वाग्रहित करने के लिए वास्तविक जीवन की कहानी को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का उल्लेख करता है। इसमें सब-इंस्पेक्टर को हिरासत में लेने और बाद में निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाले को 'गुरुमूर्ति' के रूप में नामित करता है, जिसे फिल्म में बार-बार 'गुरु' कहा जाता है।

    नोटिस में कहा गया,

    "वास्तविक कहानी से विभिन्न पात्रों के नामों का उल्लेख करते हुए आपने जानबूझकर पुलिस उप निरीक्षक का नाम 'गुरु' रखा है, जो वन्नियार संगम के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में से एक है।"

    नोटिस में कहा गया कि वास्तविक कहानी में सब-इंस्पेक्टर, जो विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत में शामिल था, को एंथनीसामी कहा जाता है, जो धर्म से ईसाई था।

    वन्नियार संगम के अध्यक्ष ने नोटिस में उल्लेख किया कि गलत काम करने वाले को वन्नियार समुदाय से संबंधित तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना पूरे समुदाय के सदस्यों को खराब रोशनी में पेश करने का एक जानबूझकर प्रयास है।

    इसके अलावा, पीड़ित की मृत्यु की तारीख को साबित करने के उद्देश्य से उक्त सब इंस्पेक्टर के घर में वन्नियार संगम के प्रमुख प्रतीक के साथ 1995 का कैलेंडर नोटिस भेजने वाले के अनुसार दिखाया गया।

    नोटिस में आगे कहा गया,

    "केवल वन्नियार समुदाय के लोगों की समाज में छवि खराब करने के लिए और पूरे समुदाय को बदनाम करने की दृष्टि से आपने जानबूझकर वन्नियार संगम लोगो और प्रतीक को उप निरीक्षक के घर में कैलेंडर में प्रदर्शित किया।"

    कुछ दिन पहले सूर्य शिवकुमार ने पीएमके नेता डॉ अंबुमणि रामदास की फिल्म में वन्नियार समुदाय के चित्रण की आलोचना के जवाब में एक बयान दिया था।

    सूर्या ने स्पष्ट किया कि तस्वीर का उद्देश्य केवल न्यायमूर्ति के. चंद्रू द्वारा किए गए वास्तविक जीवन के संघर्ष को दिखाना है। उन्होंने यह भी नोट किया कि उनमें से किसी का भी किसी समुदाय का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है और दृश्यों में बताई गई कुछ गलतियों को तुरंत ठीक कर दिया गया।

    हाल ही में बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के अध्यक्ष पीएस अमलराज ने टीजे ज्ञानवेल को लिखा कि एक गरीब पीड़िता के इर्द-गिर्द घूमती एक वास्तविक जीवन की घटना और उसकी सच्चाई से विचलित हुए बिना न्याय के लिए उसके संघर्ष को चित्रित करने के लिए निर्माताओं को दिल से बधाई दी।

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