यह जीएसटी डिपार्टमेंट के बजाय रेलवे को भुगतान करने वाले करदाता की वास्तविक गलती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

17 Sept 2022 12:10 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि करदाता ने गलती की है और भारत सरकार को सीजीएसटी अधिकारियों के माध्यम से और महाराष्ट्र राज्य को एसजीएसटी अधिकारियों के माध्यम से भुगतान करने के बजाय पूरी राशि का भुगतान भारतीय रेलवे के माध्यम से भारत सरकार को किया गया।

    जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस एएस डॉक्टर ने निर्देश दिया कि रेलवे को गलत तरीके से भुगतान की गई राशि का भुगतान सीजीएसटी अधिकारियों और एसजीएसटी अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर किया जाए।

    याचिकाकर्ता विज्ञापन के व्यवसाय में है और विभिन्न पक्षों को विज्ञापन समाधान प्रदान करता है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा जारी निविदा के जवाब में बोली प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता की बोली को स्वीकार कर लिया गया और प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी किया गया।

    अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी) सेवा कर के भुगतान का प्रावधान करती हैं।

    इसमें कहा गया,

    "जब भी रेलवे पर वाणिज्यिक प्रचार अनुबंधों पर सेवा कर के संग्रह के लिए अधिसूचित किया गया, ठेकेदार को रेलवे प्रशासन को लाइसेंस फीस पर लागू दरों पर सेवा कर का भुगतान करना चाहिए।"

    याचिकाकर्ता लागू सेवा कर का भुगतान कर रहा है।

    सेवा कर व्यवस्था को जुलाई, 2017 में माल और सेवा कर (जीएसटी)-केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी से बदल दिया गया।

    जैसा कि अतीत में किया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को सेवाओं के मूल्य पर 18% प्रति वर्ष के जीएसटी घटक के साथ राशि का भुगतान करना जारी रखा। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने रेलवे को 18% प्रति वर्ष जीएसटी के साथ भुगतान किया, प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। याचिकाकर्ता का रेलवे के पास अंतिम कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए था।

    याचिकाकर्ता को 21 दिसंबर, 2020 को राज्य कर के उपायुक्त से ऑडिट कराने के लिए नोटिस मिला। याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखा पुस्तकों और रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज जमा करके और ऑडिट टीम के सभी प्रश्नों का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार दिया।

    ऑडिट के दौरान, याचिकाकर्ता ने महसूस किया कि मामला जीएसटी की उस राशि से संबंधित है, जो याचिकाकर्ता ने रेलवे को भुगतान किया। याचिकाकर्ता ने पिछले पांच वर्षों से जीएसटी भुगतान के मुद्दे को हल करने में हस्तक्षेप करने के लिए प्रतिवादी के कार्यालय को 3 फरवरी, 2022 और 23 फरवरी, 2022 के संचार को संबोधित किया। याचिकाकर्ता ने महसूस किया कि हालांकि वह रेलवे को 18% जीएसटी का भुगतान कर रहा है, लेकिन रेलवे द्वारा संबंधित अधिकारियों को उस राशि का केंद्र सरकार को 9% और राज्य सरकार को 9% का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

    अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ने किसी भी कर से बचने का प्रयास नहीं किया।

    अदालत ने कहा,

    "जब भी रेलवे राशि जमा करता है और हमने पहले ही देखा है कि यह आज से दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिकारी याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे।"

    केस टाइटल: अरुण कृष्णचंद्र गोस्वामी बनाम भारत संघ

    साइटेशन: रिट याचिका नंबर 2963/2022

    दिनांक: 05.09.2022

    याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट धर्मेंद्र जे दमानी

    प्रतिवादी के लिए वकील: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सी सिंह

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