जब वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री पत्नी के खिलाफ हो तो क्या वह भरण-पोषण की हकदार होगी? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

Avanish Pathak

24 Sept 2022 12:07 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पत्नी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री का होना, उसे पति से भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करता- जब पति के आचरण के कारण पत्नी उसके साथ रहने में सक्षम नहीं होती।

    इस बात पर जोर देते हुए कि वैवाहिक विवाद में मुआवजे की मांग करने वाले प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि प्रत्येक निर्णय, हालांकि एक ही प्रावधान के तहत दायर किया जाता है, उन्हें एक ही रंग से नहीं रंगा जाता है।

    दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, वह पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण से वंचित नहीं कर सकता यदि वे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

    इसलिए न्यायालय ने यह माना कि केवल वैवाहिक अधिकारों की बहाली के एक डिक्री के होने या गैर-अनुपालन से संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण का आदेश प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

    अदालत ने एक पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया, जिसमें फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी कि पति ने अपने पक्ष में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी।

    फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित 2013 के एक पक्षीय आदेश पर भरोसा करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया।

    यह देखा गया कि चूंकि डिक्री को पत्नी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी, यह फाइनल हो गई थी और चूंकि उसने अपने पति को लगभग छोड़ दिया था, इसलिए वह उससे किसी भी प्रकार के भरण-पोषण की हकदार नहीं थी। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने कहा कि दोनों बच्चे अपने पिता से भरण-पोषण पाने के हकदार हैं।

    अपील में, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष "लुका-छिपी" खेलने के आचरण के लिए पति की खिंचाई की क्योंकि वह मामले में एकतरफा सबूत पेश करने के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी विभिन्न अवसरों पर पेश नहीं हुआ। इसने यह भी नोट किया कि फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी से जिरह करने के कई अवसर दिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और पत्नी की ओर से पेश सबूत निर्विवाद रहे।

    अदालत ने फैमिली कोर्ट से भी नाराजगी व्यक्त की कि पत्नी द्वारा किए गए उत्पीड़न और शारीरिक चोटों के बारे में "अविवादित साक्ष्य" की सराहना नहीं की गई, जिसके कारण वह पति के साथ नहीं रह रही थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "दुर्भाग्य से, भरण-पोषण के अनुदान के लिए 2009 में शुरू हुई कानूनी लड़ाई नौ वर्षों के बाद 2018 में तय की गई। इस तथ्य के बावजूद कि यह उसके खिलाफ तय किया गया है, तथ्य यह है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक याचिका पर फैसला करने में नौ साल लग गए। यह इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ कहता है।"

    यह देखते हुए कि अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए पति की जिम्मेदारी उनके प्रति गंभीर कर्तव्य से उत्पन्न होती है, अदालत ने यह भी कहा कि पति द्वारा रखे गए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक पक्षीय डिक्री जिसमें कोई निष्पादन कार्यवाही दायर नहीं की जाती है, पत्नी के लिए भरण-पोषण का दावा करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मामलों की सराहना करते हुए, ट्रायल कोर्ट को संवेदनशील और सतर्क रहना होगा कि प्रत्येक मामले को अपने विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे हर मामले की बुनियाद अलग होती है।"

    आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने फैमिली कोर्ट को उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर नए सिरे से निर्णय पारित करने और दो महीने की अवधि के भीतर उसका निपटान करने का निर्देश दिया। तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

    टाइटल: एक्स बनाम वाई

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 900


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