'क्या समझौता करने का मौका है?': गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग की गर्भावस्था समाप्ति याचिका पर जेल में बंद बलात्कार के आरोपी को 'संभावनाएं' तलाशने के लिए पेश करने का निर्देश दिया
Avanish Pathak
16 Jun 2023 12:30 PM IST
एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता (16 साल 11 महीने की उम्र) के 7 महीने से अधिक पुराने भ्रूण की समाप्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने आज बलात्कार के आरोपी को 'संभावनाएं' तलाशने के लिए जेल से पेश करने का निर्देश दिया।
'आरोपी कहां है? क्या समझौते का कोई मौका है?', जस्टिस समीर जे दवे की पीठ ने यह आदेश पारित करने से पहले मौखिक टिप्पणी की।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके दिमाग में कुछ है जिसे वह अभी प्रकट नहीं करना चाहते हैं।
इसके जवाब में पीड़िता के वकील सिकंदर सैयद ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आरोपी तैयार नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि इससे तीन लोगों (पीड़ित, बच्चे और आरोपी) की जान बच जाएगी।
'Is there a chance of compromise?': Gujarat High Court orally remarks in the plea filed by the father of a Rape Survivor Minor seeking termination of her 29-week pregnancy.
— Live Law (@LiveLawIndia) June 15, 2023
HC directs for the production of the POCSO accused from the Jail to explore 'possibilities'.#GujaratHC pic.twitter.com/a13dZwJDkB
इस बिंदु पर जब राज्य की ओर से उपस्थित एपीपी ने इंगित किया कि पिछली बार अदालत ने कुछ कहा था (मनुस्मृति टिप्पणी), लेकिन इसे अन्यथा लिया गया था, जस्टिस दवे ने इस प्रकार कहा,
"विद्वान एपीपी कह रहे हैं कि यदि न्यायालय से कुछ आ रहा है, तो लोग आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि एक न्यायाधीश को भगवद गीता के अध्याय 2, श्लोक 54 से 72 के अनुसार 'स्थित प्रज्ञ' जैसा होना चाहिए। एक न्यायाधीश ऐसा होना चाहिए। प्रशंसा या आलोचना को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।"
इसके अलावा न्यायालय ने कहा,
"अगर आरोपी सलाखों के पीछे है, तो मैं फोन करके उससे पूछता हूं। मुझे उससे बात करने दीजिए। अभी मेरे दिमाग में क्या है, मैं इसका खुलासा नहीं कर रहा हूं। कई सरकारी योजनाएं हैं ... मैंने अपने मन का खुलासा नहीं किया है। हम केवल संभावनाओं के बारे में सोच रहे हैं।"
कोर्ट ने पीड़िता के वकील को माता-पिता, या पीड़िता को खुद कोर्ट में बुलाने की छूट दी। कोर्ट ने उनसे इस बारे में सोचने का भी आह्वान किया कि मामले में क्या किया जा सकता है और गोद लेने की संभावनाओं का भी पता लगाएं। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि उसने यह खुलासा नहीं किया है कि उसके दिमाग में क्या है।
जब राज्य के लिए एपीपी ने फिर से कहा कि वह गलत उद्धरण (मीडिया द्वारा) के बारे में चिंतित थे, तो पीठ ने कहा कि किसी को इसे अनदेखा करना होगा।
गौरतलब है कि आरोपी वर्तमान में राज्य के मोरबी जिले की एक जेल में बंद है। कोर्ट ने पुलिस को उसे शुक्रवार 16 जून को शाम 4 बजे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि यह वही मामला है जिसमें सुनवाई के आखिरी दिन बेंच ने मौखिक रूप से कहा था कि अतीत में 14-15 साल की लड़कियों की शादी करना और पहले बच्चे को जन्म देना कैसे सामान्य बात थी। वह 17 साल की हो गई है।
7 जून को जब बलात्कार पीड़िता के पिता के वकील ने लड़की की कम उम्र को देखते हुए भ्रूण के चिकित्सकीय समापन के लिए दबाव डाला, तो जस्टिस समीर जे दवे की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की,
“क्योंकि हम 21 वीं सदी में रह रहे हैं, अपनी मां या परदादी से पूछिए, 14-15 अधिकतम उम्र (शादी करने के लिए) थी। बच्चा 17 साल की उम्र से पहले ही जन्म ले लेता था। लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती हैं। 4-5 महीने इधर-उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़ें।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट के 7 जून के आदेश के तहत राजकोट अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड ने आज भ्रूण समापन के संबंध में अपनी राय देते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी और कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया।