IRCTC Scam: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने तय किए आरोप
Shahadat
10 Sept 2026 7:36 PM IST

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को कथित IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा,
"राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास पद के दुरुपयोग और अपराध से मिली कमाई होने का मज़बूत शक है। वे पटना में एक ऐसी ज़मीन का फ़ायदा उठा रहे हैं जो उन्हें लालू प्रसाद यादव के कहने पर 2005 और 2014 के बीच ट्रांसफर की गई, जब वे केंद्रीय रेल मंत्री थे।"
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा संकेत मिला है कि जब लालू रेल मंत्री थे, तब रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुरी में होटलों की लीज़ देने के लिए टेंडर में हेरफेर किया। इन होटलों के डायरेक्टरों ने पटना, बिहार में एक ज़मीन लालू की करीबी सहयोगी सरला गुप्ता को ट्रांसफर की, जिन्होंने बाद में ये शेयर बहुत कम कीमत पर राबड़ी देवी को ट्रांसफर कर दिए।
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल नौ लोगों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए। सात अन्य लोगों को आरोपमुक्त कर दिया गया।
औपचारिक आरोप 3 अक्टूबर को तय किए जाएंगे।


