गोडाउन से Iphone-12 गायब होने का मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट ने ई कॉमर्स कर्मचारी को जमानत दी

Sharafat

27 Oct 2022 2:53 PM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को मालूर में उसके गोदाम से 21 आईफोन चोरी करने के आरोप में एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

    जस्टिस राजेंद्र बदामीकर ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 381 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज मलूर पुलिस स्टेशन के अपराध क्रमांक 381/2022 में उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत दी जाए। यह जमानत एक लाख रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड को निष्पादित करने पर और जांच अधिकारी या संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर दी।

    शिकायतकर्ता के के चंद्रकांत के अनुसार, जो फ्लिपकार्ट कंपनी के सुरक्षा पर्यवेक्षक हैं, गोदाम से 21 Iphone-12 चोरी हो गए थे और C.C.T.V फुटेज से पता चला कि याचिकाकर्ता "इन फोनों को छांटने में शामिल थे"। शक के आधार पर एफआईआर दर्ज करायी गयी।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि फोन को छांटना उनका कर्तव्य है।

    जांच

    पीठ ने कहा कि 21 आईफोन-12 की चोरी के संबंध में शिकायत 04.08.2022 को दर्ज की गई थी। यह कथित अपराध 19.07.2022 को हुआ था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी।

    "इस समय, यह दिखाने के लिए कि याचिकाकर्ताओं ने चोरी की है, कोई भौतिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता स्वयं एक सुरक्षा अधिकारी है। गोदाम पूरी तरह से सुरक्षित जगह है और गोदाम में प्रवेश करते समय सुरक्षा जांच की जाएगी। किया जाएगा और गोदाम से बाहर निकलते समय सुरक्षा जांच करनी होगी।"

    इसमें कहा गया:

    "यह शिकायतकर्ता - सुरक्षा अधिकारी के लिए है कि वह यह बताए कि जब वह एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रभारी था तो गोदाम से आई-फोन कैसे निकला। लेकिन, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता पाए गए थे। Iphones के बक्सों को छाँटकर, उन्हें ठीक कर दिया गया।"

    अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है।

    अदालत ने कहा,

    "इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस समय, कथित तौर पर चोरी के अपराधों की कोई सामग्री नहीं है और यहां तक ​​कि सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी ओर से कुंडी के बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। एचसीजीपी द्वारा उठाई गई अन्य आशंकाएं हो सकती हैं कुछ शर्तों को लागू करके पूरा किया।"

    इस तरह कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया।

    नोट: ऑर्डर में कंपनी की पहचान फ्लिपकार्ट कंपनी के तौर पर की गई है।

    केस टाइटल: सी.वी.राघवेंद्र और एएनआर बनाम राज्य मालूर पुलिस स्टेशन द्वारा

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 8693/2022

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ 429

    आदेश की तिथि: 14 अक्टूबर, 2022

    उपस्थिति: हरीश प्रभु एस, याचिकाकर्ताओं के वकील

    रश्मि जाधव, एचसीजीपी प्रतिवादी के लिए

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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