आईपी ​​यूनिवर्सिटी से जुड़े निजी कॉलेज 10% प्रबंधन कोटा सीटों के माध्यम से प्रवेश पाए छात्रों से अधिक फीस नहीं ले सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 May 2023 7:10 AM GMT

  • आईपी ​​यूनिवर्सिटी से जुड़े निजी कॉलेज 10% प्रबंधन कोटा सीटों के माध्यम से प्रवेश पाए छात्रों से अधिक फीस नहीं ले सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, क्योंकि यह छात्रों को कड़ी मेहनत करने और "अपनी शैक्षणिक लक्ष्यों में अपनी क्षमता की पहचान करने" के लिए प्रोत्साहित करती है।”

    कोर्ट ने कहा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में कदाचार और पिछले दरवाजे से प्रवेश समाज के लिए अंजानी बात नहीं है।

    जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि "मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों" को शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर दिया जाए, जो उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।

    अदालत ने कहा,

    "छात्रों का चयन हमेशा उनकी शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए, न कि बाहरी कारकों जैसे व्यक्तिगत कनेक्शन, धन या सामाजिक स्थिति या प्रवेश सूचना की सीमित जानकारी प्राप्त करने के अन्य संसाधनों के आधार पर।"

    दिल्ली सरकार और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में जारी किए गए तीन सर्कूलरों की वैधता के‌ खिलाफ यूनिवर्सिटी से संबद्ध विभिन्न निजी संस्थानों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

    पहले सर्कूलर के माध्यम से, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी संस्थानों में 10% प्रबंधन सीटों के लिए प्रवेश के संबंध में यूनिवर्सिटी के कुलपति को निर्देश जारी किए थे।

    दूसरे सर्कूलर के माध्यम से, यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर प्रबंधन कोटा प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और योग्यता सूची प्रदर्शित करने के संबंध में निर्देश जारी किए। तीसरे सर्कुलर के तहत, यूनिवर्सिटी ने बीटेक के लिए प्रबंधन सीटों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का शेड्यूल जारी किया।

    विवादित सर्कूलरों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। दलील दी गई कि इसे बिना किसी अधिकार क्षेत्र और कानून के अधिकार के जारी किया गया था।

    संबद्ध निजी संस्थानों के अलावा, 10% प्रबंधन कोटा सीटों के खिलाफ निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न छात्रों द्वारा तीन अन्य याचिकाएं दायर की गई थीं।

    अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या विवादित सर्कूलरों ने दिल्ली व्यावसायिक कॉलेजों या संस्थानों (कैपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियमन, गैर-शोषण शुल्क का निर्धारण और इक्विटी और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 के अनुसार 10% प्रबंधन कोटा सीटों के खिलाफ छात्रों को प्रवेश देने में निजी संस्थानों के मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाया है।

    विवादित सर्कूलरों की वैधता को कायम रखते हुए, जस्टिस कौरव ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषक तरीके से प्रवेश का विनियमन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हृदय और आत्मा है।

    अदालत ने यह भी कहा कि न तो निजी संस्थानों और न ही किसी और को निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने और प्रवेश के लिए गैर-शोषणकारी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के संबंध में कोई शिकायत होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "यदि यूनिवर्सिटी प्रबंधन कोटा की शाखावार और कॉलेजवार सीटों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करता है, तो कल्पना की किसी भी सीमा तक इसे 10% प्रबंधन कोटा के खिलाफ छात्रों को प्रवेश देने के लिए निजी संस्थानों के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है।"

    अदालत ने कहा कि कदाचार, कुप्रबंधन और गैर-पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अनुच्छेद 14 के विपरीत हैं,

    "इस अधिकार को मान्यता दी गई है क्योंकि सेवा 'न लाभ न हानि' सिद्धांत पर आधारित है। निजी संस्थान यह दावा नहीं कर सकते कि वे अपनी 10% सीटों से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सभी छात्रों के लिए शुल्क संरचना समान है। ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि सबसे मेधावी छात्रों से 10% सीटें क्यों नहीं भरी जानी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट संस्थान 10 फीसदी मैनेजमेंट कोटा सीट के जरिए दाखिल हुए छात्रों से 90 फीसदी छात्रों से ली जा रही फीस से ज्यादा फीस लेने के हकदार नहीं हैं.

    जस्टिस कौरव ने कहा,

    “इस प्रकार, समान शुल्क संरचना दोनों श्रेणियों पर लागू होती है। इसलिए, जब तक विवादित सर्कूलरों द्वारा योग्यता को कम नहीं किया जा रहा है, आदर्श रूप से संस्थानों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह उनका मामला नहीं है कि प्रवेश उम्मीदवारों की भुगतान क्षमता द्वारा निर्देशित होते हैं। संस्थान भी 2007 के अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान के तहत योग्यता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।"

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित सर्कूलर कहीं भी लागू नियमों या विनियमों के तहत निर्धारित योग्यता के अलावा किसी अन्य मानदंड को निर्धारित नहीं करते हैं। इसमें कहा गया है कि सर्कुलर ने ऐसे संस्थानों के अधिकार को नहीं छीना है कि वे स्वीकृत क्षमता तक छात्रों को प्रवेश दें या उन्हें योग्यता या उत्कृष्टता के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करे।

    “डीएचई और यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए प्रयास केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से छात्रों की बड़ी भागीदारी हो। सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग आदि के संबंध में सूचना सभी संबंधितों को प्रसारित की जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के सर्कूलर 2007 के नियमों के नियम 8 में प्रतिपादित प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं।"

    अदालत ने निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि, इसने महाराजा सूरज मल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा 10% मैनेजमेंट कोटा सीटों के खिलाफ पहले से ही दाखिल किए गए विभिन्न छात्रों द्वारा दी गई दलीलों में से एक को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके प्रवेश की पुष्टि नहीं की गई।

    अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा,

    “याचिकाकर्ताओं के प्रवेश नियमित किए जाते हैं। हालांकि, MSIT के शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए प्रबंधन कोटा की सीटें घटाकर शून्य कर दी गई हैं।”

    केस टाइटल: विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज- टेक्निकल कैंपस बनाम दिल्ली एनसीटी सरकार और अन्‍य और अन्य जुड़े मामले

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story