जांच अधिकारी उचित मामलों में गिरफ्तारी के तुरंत बाद मानसिक जांच करवाने के लिए बाध्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

21 Oct 2022 5:50 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर जांच अधिकारी (आईओ) को पता चलता है कि आरोपी के दिमाग की स्वस्थता के बारे में कुछ संदेह है तो यह आईओ का कर्तव्य है कि वह आरोपी के मानसिक समस्या की तुरंत जांच कराए।

    जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस मिलिंद एन जाधव की खंडपीठ ने अपीलकर्ता को हत्या की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील में यह कहते हुए बरी कर दिया कि अपीलकर्ता की समझदारी पर उचित संदेह है और पीड़ित पक्ष इसे निर्वहन करने में विफल रहा है।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "एक बार जब पीडब्ल्यू-7 आईओ को इस तथ्य की जानकारी हो गई कि अपीलकर्ता मानसिक रूप से मंद है है तो उसकी मेडिकल जांच करनी चाहिए और इस तरह की मेडिकल जांच के साक्ष्य को ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखना उसका कानूनी कर्तव्य है।"

    अपीलकर्ता को पैदल यात्री पर लोहे की रॉड से हमला करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मारपीट से पहले प्रार्थी और पीड़िता के बीच गाली-गलौज भी हुई। घटना के बाद जमा हुए लोगों ने बताया कि अपीलकर्ता पागल है।

    पुलिस नाइक ने गवाही दी कि अपीलकर्ता को पकड़ने वाले लोगों ने उसे सूचित किया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है।

    अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान मामले के महत्वपूर्ण पहलू यानी अपीलकर्ता के पागलपन को उजागर करते हैं। उसे थाने लाने वाले पुलिस अधिकारी को इस बात की विशेष जानकारी थी कि उसे मानसिक परेशानी है।

    ट्रायल कोर्ट ने मानसिक मुद्दों के लिए अपीलकर्ता की मेडिकल जांच के लिए आवेदन देने से पहले छह गवाहों से पूछताछ की। उसके मनश्चिकित्सीय मूल्यांकन में कहा गया कि वह सचेत और उन्मुख है और किसी भी पागलपन से ग्रस्त नहीं है।

    अदालत ने कहा कि हालांकि घटना की वास्तविक तारीख के तीन साल से अधिक समय बाद मनोरोग मूल्यांकन किया गया।

    अदालत ने कहा कि अगर अपीलकर्ता के मानसिक पागलपन के बारे में निचली अदालत के मन में उचित संदेह पैदा होता है तो पीड़ित पक्ष का कर्तव्य है कि वह इस तरह के संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करे।

    अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद उसकी मेडिकल जांच नहीं कराया, जो घटना के तुरंत बाद उसके दिमाग की स्थिति को साबित कर देता।

    अदालत ने बापू उर्फ ​​गुजराज सिंह बनाम राजस्थान राज्य पर भरोसा किया और कहा कि यह जांच अधिकारी का कानूनी कर्तव्य है कि वह अपीलकर्ता की मेडिकल जांच करे और ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस तरह की जांच के सबूत पेश करे।

    अदालत ने कहा कि घटना और मूल्यांकन के बीच लंबी अवधि के कारण घटना के तीन साल बाद दी गई मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "यह आईओ पर निर्भर है कि वह अपीलकर्ता को मनोचिकित्सक द्वारा मेडिकल के लिए तुरंत ले जाता, जो आईओ ने नहीं किया गया।"

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    "अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत दर्शाता है कि अपीलकर्ता घटना के समय मानसिक रूप से मंद है और यह पीड़ित पक्ष के ज्ञान में है। इसलिए सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता के बाद रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच करने पर पता चलता है कि वर्तमान मामले में जांच अधिकारी घटना के बाद किसी मनोचिकित्सक के माध्यम से अपीलकर्ता की जांच कराने और साक्ष्य के रूप में इस तरह की जांच के परिणाम पेश करने में विफल रहे।

    अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा मानसिक मुद्दों के लिए अपीलकर्ता का मेडिकल जांच न करवाना पीड़ित पक्ष के मामले में बहुत गंभीर दुर्बलता पैदा करता है।

    इस प्रकार, अदालत ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपीलकर्ता की दोषसिद्धि रद्द कर दी,

    अपनी रिहाई से पहले अपीलकर्ता को अपनी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। यदि मानसिक स्थिति सामान्य है तो अपीलकर्ता को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर रिपोर्ट में कहा गया कि अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति के संबंध में कोई समस्या है तो उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा और इलाज खत्म होने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा।

    केस नंबर- आपराधिक अपील नंबर 147/2017

    केस टाइटल- अजय राम पंडित बनाम महाराष्ट्र राज्य

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