जब रोजगार के दौरान मृतक द्वारा वाहन चलाया गया हो तो बीमा कंपनी केवल कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी: राजस्थान हाईकोर्ट

Avanish Pathak

4 Aug 2023 3:20 PM IST

  • जब रोजगार के दौरान मृतक द्वारा वाहन चलाया गया हो तो बीमा कंपनी केवल कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक अवार्ड को संशोधित किया और माना कि बीमा कंपनी की देनदारी को श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिबंधित करना होगा, न कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, जब मामले में शामिल वाहन वाहन मालिक की नौकरी कर रहे मृत चालक द्वारा चलाया जा रहा था।

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा:

    "1988 के अधिनियम की धारा 147(1) से जुड़े प्रावधान के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर, यह न्यायालय खुद को यह मानने में असमर्थ पाता है कि अपीलकर्ता बीमा कंपनी 1988 के अधिनियम की धारा 163ए के तहत मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। विचाराधीन वाहन को वाहन के मालिक के रोजगार के दौरान मृत चालक द्वारा स्वयं चलाया जा रहा था, इसलिए, बीमा पॉलिसी के संदर्भ में बीमा कंपनी की देनदारी को 1923 के डब्‍ल्यूसी अधिनियम के तहत लागू करने योग्य तक ही सीमित रखना होगा।"

    बीमा कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत एक अपील दायर की थी, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ब्यावर, अजमेर द्वारा पारित 22 मई, 2001 के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके द्वारा दावेदारों-प्रतिवादियों को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 4,38,000/- रुपये का मुआवजा देने का निर्देश जारी किया गया था, जो दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से प्रभावी था।

    दुर्घटना के दिन मृतक ट्रॉला (वाहन) चला रहा था जब ट्रक के चालक ने 24.12.1999 को दुर्घटना कारित की जिसके कारण ट्रॉला के चालक की मृत्यु हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए।

    मृत ड्राइवर के कानूनी प्रतिनिधियों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष 11,22,000/- रुपये के मुआवजे के लिए 1988 अधिनियम की धारा 163 ए के तहत दावा दायर किया। बीमा कंपनी ने एक उत्तर प्रस्तुत किया और विशिष्ट आपत्ति ली कि दावा याचिका 1988 के अधिनियम की धारा 147 (1) के तहत निहित प्रावधान के मद्देनजर चलने योग्य नहीं है, और बीमा कंपनी को कर्मकार मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

    हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका को अपीलकर्ता को दावेदारों को 4,38,000/- रुपये प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ मुआवजा देने के निर्देश के साथ स्वीकार कर लिया।

    1988 के अधिनियम की धारा 147 के अवलोकन के बाद, अदालत ने कहा कि जब बीमाकृत वाहन का चालक वाहन चला रहा है, और यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो बीमा कंपनी का दायित्व डब्ल्यूसी अधिनियम 1923 के प्रावधान के तहत मुआवजे के भुगतान तक सीमित होगा।

    अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेम बाई पटेल और अन्य, II (2005) एसीसी 365 (एससी) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल [(2007) 5 एससीसी 428 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।

    1988 के अधिनियम की धारा 147(1) के मद्देनजर, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता बीमा कंपनी की देनदारी डब्ल्यूसी अधिनियम 1923 के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारी तक ही सीमित होगी और प्रतिवादी नंबर 5 (मालिक) अवार्ड का शेष भाग संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा।

    इस प्रकार, न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड को संशोधित किया और ट्रिब्यूनल को डब्ल्यूसी अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गेन सिंह और अन्य


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