ड्रीम कोर्स में दाखिला लेने के लिए लड़की का मासूम प्रयास: केरल हाईकोर्ट ने समान प्रार्थनाओं के साथ कई याचिकाएं दायर करने के बावजूद जुर्माना लगाने से परहेज किया

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 12:36 PM GMT

  • ड्रीम कोर्स में दाखिला लेने के लिए लड़की का मासूम प्रयास: केरल हाईकोर्ट ने समान प्रार्थनाओं के साथ कई याचिकाएं दायर करने के बावजूद जुर्माना लगाने से परहेज किया

    केरल हाईकोर्ट ने एक रोचक फैसले में बुधवार को एक याचिकाकर्ता को अगले प्रयास में केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल मेडिकल (केईएएम) प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए शुभकामनाएं दीं। याचिकाकर्ता ने समान प्रार्थनाओं के लिए कई दलीलें दाखिल की थी, इस प्रकार कोर्ट का समय बर्बाद किया था। कोर्ट ने जुर्माना लगाने के बजाए बिल्कुल अलग रास्ता चुना।

    जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 में ‌दिए गए आवेदन के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति की एक युवती की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। यह पता चलने पर कि याचिकाकर्ता ने 2019 के बाद से दो बार इसी प्रकार की याचिकाओं के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, कोर्ट ने कहा, "मेरे अनुसार, इस रिट याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता विभिन्न प्रार्थनाओं के साथ रिट याचिका के बाद रिट याचिक दायर करके इस अदालत का समय बर्बाद कर रहा है। हालांकि मैं जुर्माना लगाने का इच्छुक नहीं हूं। इस मामले को सपने के कोर्स एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए एक मासूम लड़की के निर्दोष प्रयास के रूप में माना जा रहा है।"

    अदालत ने भविष्य के लिए अच्छे भाग्य की कामना की और उसे मुकदमेबाजी में समय बिताने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।

    तथ्य

    याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह था कि व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए उपलब्ध सीटों के आरक्षण की गणना पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के आधार पर की जानी चाहिए।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 में एससी/एसटी छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों के आरक्षण की उत्तरदाताओं द्वारा ठीक से गणना नहीं की गई थी और इसलिए उन्हें एक सीट से वंचित कर दिया गया था। उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारियों ने शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और परिणामस्वरूप एससी/ एसटी की आरक्षण सीटों की संख्या में भारी कमी आई है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत लंबवत आरक्षण है, जबकि भारत सरकार के नामांकित व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों और विशेष आरक्षण के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15 (1) के तहत क्षैतिज आरक्षण है। .

    क्षैतिज आरक्षण लंबवत आरक्षण में कटौती करते हैं और इसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इन क्षैतिज आरक्षणों को प्रदान करने के बाद भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 10% का आरक्षण 10% पर ही रहना चाहिए।

    उसने कहा कि सही रास्ता यह होता कि योग्यता के आधार पर 60% भरा जाए, फिर प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा यानी ओबीसी 13% और एससी/एसटी 10%। इसके बाद, यह पता लगाया जाना है कि उपरोक्त आधार पर पीडब्ल्यूडी और एसआर श्रेणियों के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

    यदि पीडब्ल्यूडी और एसआर श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटा मामले में पहले से ही संतुष्ट है और यदि यह समग्र क्षैतिज आरक्षण है, तो कोई और प्रश्न नहीं उठता है।

    जांच-परिणाम

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले समान प्रार्थनाओं के साथ दो रिट याचिकाएं दायर की थीं। इनमें से एक याचिका में दो बार संशोधन किया गया और उसके बाद उसी को वापस लेते हुए लगभग समान प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

    इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि याचिका में एक अंतर्निहित देरी थी क्योंकि वह 2018-2019 के लिए एमबीबीएस सीट के लिए अपनी योग्यता को चुनौती दे रही थी। "यदि हम इस मामले में तारीखों और घटनाओं के माध्यम से जाते हैं, तो यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों का यह तर्क कि याचिकाकर्ता का दावा अत्यधिक विलंबित है, उचित है।"

    कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका पूरी तरह से देरी के लिए खारिज करने योग्य थी।

    "याचिकाकर्ता ने समय पर इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है और यह न्यायालय इतने समय में याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं है।"

    यह भी नोट किया गया कि गुण-दोष के आधार पर भी मामला स्‍थापित नहीं हुआ क्योंकि इसी तरह की एक याचिका न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और इसे खारिज कर दिया गया था।

    तदनुसार, याचिका को किसी भी योग्यता से रहित पाते हुए, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता टीएन जयदेवन, डी. जोथीकुमार और जे विष्णु देवराज पेश हुए, जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थायी वकील टाइटस मनु वेट्टम, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थायी वकील पी श्रीकुमार और वरिष्ठ सरकारी वकील वी मनु प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

    केस शीर्षक: शिल्पा एस जयदेव बनाम केरल राज्य और अन्य।

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