आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा/अटैचमेंट प्रक्रिया की शुरुआत उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से नहीं रोकती: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

16 May 2022 5:39 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्घोषणा या कुर्की की कार्यवाही शुरू की है, हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन के लंबित होने के बावजूद सीआरपीसी की धारा 82/83 ऐसे आवेदन पर विचार करने पर कोई रोक नहीं लगाती।

    सीआरपीसी की धारा 82 फरार व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी करने की प्रक्रिया पर विचार करती है। वहीं धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने की बात करती है।

    जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 467, धारा 120बी सपठित आईटी अधिनियम की धारा 66डी के तहत दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रहे थे।

    एफआईआर कथित रूप से अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स (बी.ई./बी.टेक) में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन्स) से संबंधित है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में जेईई (मेन्स), 2021 का चौथा सत्र 26, 27, 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर, 2021 को देश और विदेश के प्रमुख शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था।

    यह आरोप लगाया गया कि वी. मणि त्रिपाठी, सिद्धार्थ कृष्ण और गोविंद वार्ष्णेय मेसर्स एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। लिमिटेड का कार्यालय नोएडा में है और दो व्यक्ति कपटपूर्ण साधनों और अनुचित प्रथाओं को अपनाकर शीर्ष एनआईटी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की याचना और प्रबंधन में उनकी सहायता कर रहे हैं।

    आगे यह भी आरोप लगाया गया कि इच्छुक छात्रों के माता-पिता से 10-15 लाख रुपये की मांग की जा रही है, जिसके लिए उन्हें सुनिश्चित प्रवेश के लिए पोस्ट डेटेड चेक जमा करने के लिए कहा गया है। मनचाहा एग्जाम सेंटर हासिल करने के लिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के यूजर आईडी और पासवर्ड भी एकत्र किए गए हैं।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोडस ऑपरेंडी यह है कि उपरोक्त व्यक्ति उम्मीदवारों को आवंटित कंप्यूटर टर्मिनल पर प्रदर्शित होने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए दूरस्थ स्थान पर बैठे एक सॉल्वर की व्यवस्था करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच रखने वाले केंद्र पर्यवेक्षक भी धोखाधड़ी अधिनियम का एक हिस्सा है।

    अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त ने प्रश्न पत्रों को याद रखने में उम्मीदवारों की मदद की है और जांच की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सबूतों की पहचान को रोक दिया गया है। वे ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का संचालन भी कर रहे हैं।

    याचिकाकर्ता और सह-आरोपी के आवास पर की गई तलाशी के दौरान, आरोप लगाया गया कि उम्मीदवारों की सूची और उन लोगों की सूची सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज, जो कागजात को क्रैक करने के लिए उम्मीदवारों को लाए थे, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए थे।

    यह कहा गया कि आरोपी सीआरपीसी की धारा 160 धारा के तहत नोटिस के बावजूद कानून की प्रक्रिया से बच रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया।

    जबकि याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि छात्र के किसी भी छात्र या माता-पिता के इच्छुक होने या परीक्षा में किसी भी अनुचित लाभ के लिए उन्हें आश्वस्त करने के रूप में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों पर भरोसा किया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह देखा जा सकता है कि केवल इसलिए कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत प्रक्रिया शुरू की है, इस अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन के लंबित होने के बावजूद इस अदालत द्वारा आवेदन पर विचार करने पर रोक नहीं है।"

    कोर्ट ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता की एकमात्र भूमिका छात्र को प्रश्नों को याद रखने में मदद करने के संबंध में थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "माता-पिता को आकर्षित करने या संबंधित केंद्रों में कोई सक्रिय भाग लेने के संबंध में याचिकाकर्ता की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। केवल इसलिए कि एसआई प्रियंका डागर द्वारा लिया गया फ्लैट बाद में याचिकाकर्ता के कब्जे में होने के कारण प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जांच की प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के शामिल होने के बाद सबूत विधिवत एकत्र किए जा सकते हैं।"

    इसी के तहत कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी।

    केस टाइटल: आशीष बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 450

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