औद्योगिक विवाद अधिनियम | छंटनी और पुनर्नियोजन प्रक्रिया के उल्लंघन में बर्खास्त किए गए कर्मचारी धारा 25G और 25H के तहत बहाली के हकदार: गुजरात हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 Jun 2022 7:55 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (जी) और 25 (एच) के तहत प्रदान की गई छंटनी और पुन: रोजगार की प्रक्रिया के उल्लंघन में एक कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है, वहां बहाली के आदेश पालन होना चाहिए।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव ने श्रम न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को 72,000 रुपये का बकाया वेतन दिया गया था और सेवा की निरंतरता के साथ सेवा में उनकी बहाली का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "पुनर्स्थापना के बदले मुआवजा उन याचिकाकर्ताओं के लिए हानिकारक होगा, जिन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है।"

    मामले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी ने 30 रुपये प्रति दिन के वेतन पर काम पर लगाया था। उन्हें महीने में 22-25 दिनों के लिए काम करना था, जिसके लिए अटेंडेंस शीट मेंटेन की गई, जबकि उन्हें कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें बिना मुआवजे और उचित प्रक्रिया के रोजगार से हटा दिया गया था।

    लेबर कोर्ट ने पाया कि टर्मिनेशन वास्तव में वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को मुआवजा या बैकवेज देने के मुद्दे का सामना करना पड़ा।

    यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विवाद को उठाने में तीन साल की देरी हुई थी। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था, गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड बनाम अब्दुल कादर इब्राहिम बाकली और अन्य मिसालों पर भरोसा करके 72,000 रुपये मुआवजे का पुरस्कार दिया गया।

    मौजूदा विशेष सिविल आवेदन में इसी प्रकार के याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 72,000 रुपये का मुआवजा बहुत कम था, और खराब टर्मिनेशन के आलोक में, बहाली की जानी चाहिए थी।

    इसके विपरीत, एजीपी ने इस आधार पर श्रम न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया कि विवाद को उठाने में देरी हुई थी और नहर पर काम आउटसोर्स किया गया होगा और इसलिए, बहाली संभव नहीं थी।

    गौरी शंकर बनाम राजस्थान राज्य, 2015 (12) SCC पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने देखा,

    "श्रम न्यायालय ने अपने मूल पद पर काम करने वाले की बहाली के सामान्य नियम का ठीक से पालन किया है क्योंकि यह पाया गया है कि समाप्ति का आदेश अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन न करने के कारण कानून में शुरू से ही शून्य है ....।"

    कोर्ट ने निदेशक, मत्स्य टर्मिनल डिवीजन बनाम भीकुभाई मेघजीभाई चावड़ा, AIR 2010 SC 1236 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नोट किया, जहां यह माना गया कि एक बार श्रम न्यायालय धारा 25 (एफ), (जी) और (एच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, के उल्लंघन के निष्कर्ष पर आ गया तो बहाली का पालन किया जाना चाहिए था।

    2021 के एससीए नंबर 45 और 2021 के एससीए नंबर 82 में याचिकाकर्ताओं के लिए, बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और इसलिए, वे सेवा की निरंतरता के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख तक बहाली के हकदार थे। वे 12 सप्ताह के भीतर संशोधित पुरस्कार के बल पर सेवानिवृत्ति लाभ के भी हकदार थे।

    केस टाइटल: गेमलभाई मोतीभाई सोलंकी बनाम उप कार्यकारी अभियंता

    केस नंबर: C/SCA/34/2021

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