India's Got Latent Row | यूट्यूबर आशीष चंचलानी को भी मिला गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

Shahadat

18 Feb 2025 10:00 AM

  • Indias Got Latent Row | यूट्यूबर आशीष चंचलानी को भी मिला गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को इंडियाज गॉट लैटेंट के एपिसोड में कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में अंतरिम अग्रिम जमानत संरक्षण प्रदान किया।

    जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने चंचलानी को 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख तय करते हुए एकल न्यायाधीश ने मामले में केस डायरी भी मांगी है।

    यह घटनाक्रम उसी दिन हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है) को "इंडियाज गॉट लैटेंट" शो के एपिसोड के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर अश्लीलता के अपराध के लिए मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

    हालांकि न्यायालय ने इलाहाबादिया को अंतरिम राहत दी, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबादिया की भाषा की कड़ी आलोचना की और उसे "गंदी" और "विकृत" बताया।

    हाईकोर्ट के समक्ष चंचलानी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील दिगंत दास ने एडवोकेट जॉयराज बोरा के साथ तर्क दिया कि चंचलानी निर्दोष हैं, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में कथित तौर पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की।

    चंचलानी का कहना है कि जिस टिप्पणी के लिए FIR दर्ज की गई, वह गेस्ट पैनलिस्ट (रणवीर इलाहाबादिया) में से एक द्वारा की गई। चंचलानी की एपिसोड के संपादन या पोस्ट-प्रोडक्शन में कोई भूमिका, अधिकार या भागीदारी नहीं थी।

    चंचलानी के वकीलों का यह भी कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह से पैनलिस्ट में से किसी एक द्वारा की गई ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन या योगदान नहीं किया।

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