भारतीय समाज लिव-इन रिलेशन को स्वीकार्य नहीं मानता, ब्रेक-अप के बाद महिला का अकेले रहना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 Feb 2023 7:02 AM IST

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    अपनी शादीशुदा लिव-इन पार्टनर से रेप के आरोपी शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल होता है।

    यह मानते हुए कि भारतीय समाज बड़े पैमाने पर ऐसे संबंधों को स्वीकार्य नहीं मानता है, अदालत ने कहा कि एक महिला के पास अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।

    जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने आदित्य राज वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे 24 नवंबर, 2022 को अपने लिव-इन पार्टनर से शादी करने के अपने वादे से मुकरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    यह पीड़िता, जो एक विवाहित महिला है, का मामला है कि वर्मा (आवेदक) उसके साथ पिछले डेढ़ साल से रह रहा था और वह उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप के कारण गर्भवती हो गई थी, हालांकि, उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

    यह भी आरोप लगाया गया कि उसने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें उसके पति को भेजीं और इसलिए उसने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया।

    दूसरी ओर, आवेदक ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि पीड़िता बालिग है और उसने स्वेच्छा से ऐसे संबंध के परिणाम को समझते हुए लिव-इन संबंध में प्रवेश किया और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि संबंध विवाह के वादे से शुरू हुआ।

    विपरीत पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां लिव-इन रिलेशनशिप के विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं।

    नतीजतन, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, आवेदक के वकील की प्रस्तुतियों में बल और पुलिस की एकतरफा जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी पक्ष के मामले की अनदेखी करते हुए उसे जमानत दे दी।

    केस टाइटलः आदित्य राज वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य [आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3077/2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 75

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story