इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन ने दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड सभी नर्सों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
LiveLaw News Network
13 Oct 2021 1:41 PM IST
दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर्ड सभी नर्सों को मतदान के अधिकार की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।
अधिवक्ता रॉबिन राजू और जोएल जोसेफ के माध्यम से एनजीओ इंडियन प्रोफेशनल नर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल को अपनी वेबसाइट पर वार्षिक ऑडिट किए गए खातों को प्रकाशित करने के लिए एक और निर्देश देने की भी मांग की गई।
दिल्ली नर्सिंग काउंसिल दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1997 द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। परिषद की देखरेख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है।
नर्सिंग अधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली कई चिंताओं को उजागर करते हुए याचिका नर्सिंग काउंसिल में सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया के संबंध में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल अधिनियम, 1997 में संशोधन लाने की सख्त आवश्यकता के मुद्दे को उठाती है।
याचिका में कहा गया,
"दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड लगभग 90,000 नर्सों को उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए गठित निकाय के प्रतिनिधियों को चुनने का कोई अधिकार नहीं है।"
इस पृष्ठभूमि में याचिका दलील प्रस्तुत करती है कि परिषद द्वारा अपनाई गई उक्त प्रथा इस तथ्य की अनदेखी करती है कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947, जो भारतीय नर्सिंग परिषद का गठन करता है, की धारा तीन के आधार पर प्रावधान करता है कि भारतीय नर्सिंग परिषद उन सदस्यों से बनी होगी जिन्हें संबंधित निकायों द्वारा चुना जाना चाहिए।
याचिका में कहा गया,
"इस प्रकार याचिकाकर्ता की यह मानना है कि केंद्रीय अधिनियम नामांकन के बजाय चुनाव प्रणाली का समर्थन करता है।"
यह कहते हुए कि नर्सों को मतदान के अधिकार से वंचित करना इस तथ्य की अनदेखी है कि डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित अन्य पेशेवरों के पास उनकी संबंधित परिषदों की चुनाव प्रक्रिया में मतदान का अधिकार है, याचिका प्रस्तुत करती है:
"दिल्ली में पंजीकृत डॉक्टर दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सदस्यों का चुनाव करने के लिए वोट करते हैं। इसी तरह एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट वोटिंग के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसलिए, नर्सिंग अधिकारियों को अधिकार से वंचित करने के लिए दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के सदस्यों का चुनाव करना स्पष्ट रूप से मनमाना और लोकतंत्र, निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है।"
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि एसोसिएशन दो जून, 2021 को प्रतिवादियों को भेजे गए अंतिम प्रतिनिधित्व सहित पिछले दो वर्षों से मुद्दों को उठा रहा है। हालांकि, याचिकाकर्ता संघ का मामला है कि इस मामले में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।
याचिका में कहा गया,
"केवल नर्सों को वंचित करना (जैसा कि अन्य पेशेवरों को उक्त अधिकार है) अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करता है।"
शीर्षक: इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन (IPNA) बनाम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल और अन्य।