"भारतीय दूतावास को न तो सूचित किया और न ही पूछा": विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी को दफनाने पर कहा

LiveLaw News Network

18 March 2021 11:03 AM GMT

  • भारतीय दूतावास को न तो सूचित किया और न ही पूछा: विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी को दफनाने पर कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ के समक्ष सऊदी अरब में एक भारतीय प्रवासी को कथित रूप से मुस्लिम संस्कार से दफनाने के मामले में पेश होने के निर्देशों का पालन करते हुए विदेश मामलों के (काउंसलेट, पासपोर्ट, वीज़ा) निदेशक ने गुरुवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय काउंसलेट से मृतक व्यक्ति संजीव कुमार को दफन से पहले न तो पूछा गया था और न ही इस बारे में सूचित किया गया था। यह नियमित प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास द्वारा संजीव कुमार को उसकी मौत के बाद दफन के बारे में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

    निदेशक ने अदालत को यह भी बताया कि अदालत के समक्ष पहले के रुख के विपरीत भारतीय काउंसलेट के आधिकारिक अनुवादक द्वारा संजीव कुमार के निजी नियोक्ता द्वारा व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र का अनुवाद नहीं किया गया था और किसी भी मामले में यह अप्रासंगिक था। मृत्यु प्रमाणपत्र में कुमार के धर्म का उल्लेख नहीं था। उन्हें केवल एक भारतीय के रूप में पहचाना गया और एक गैर-मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सऊदी अरब के अधिकारियों को पता होगा कि कुमार मुस्लिम नहीं थे।

    अदालत मृत व्यक्ति की पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें संजीव कुमार की अस्थियों की खोज और उन्हें भारत मंगाने की मांग की गई है।

    सऊदी अरब में संजीव कुमार का निधन 24 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ था और उन्हें 17 फरवरी को दफनाया गया था।

    मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने एमईए के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की अंतिम रिपोर्ट के साथ मामले की स्थिति के साथ ऑनलाइन उपस्थित होने का निर्देश दिया था। निदेशक ने गुरुवार को अदालत के समक्ष कहा कि जब उन्होंने "परिवार की पीड़ा और दुर्दशा" साझा की, तो वे किसी भी समय-सीमा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह मामला दूसरे संप्रभु देश के प्रक्रियात्मक पहलुओं के तहत आता है।

    उन्होंने अदालत को सूचित किया कि,

    "जेद्दा में काउंसलेट ने प्रक्रिया का पालन करने की पूरी कोशिश की है। जैसे ही हमें मंजूरी मिली हमने शव भेजने के लिए नियोक्ता से संपर्क किया। हालांकि, उन्हें इस संबंध में सऊदी अधिकारियों से अभी तक जवाब नहीं मिला है।"

    उन्होंने यह भी बताया कि न केवल दफनाने के लिए बल्कि शव के परिवहन के लिए भी भारतीय काउंसलेट को एक एनओसी की आवश्यकता होती है और वर्तमान मामले में मृत व्यक्ति के शरीर को एनओसी जारी करने से पहले ही दफन कर दिया गया था।

    उन्होंने कहा,

    "यह एक अन्य संप्रभु देश है और हमें उनके फैसले का इंतजार करना होगा। वे बुधवार तक दूतावास में वापस नहीं आए हैं। यह उनकी अपनी प्रक्रिया है। दुर्भाग्य से हम समय-सीमा नहीं दे सकते। हम असमर्थ हैं। पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। आम तौर पर बिना एनओसी के वे शरीर को छूते नहीं सकते, लेकिन COVID-19 के कारण वे शव नहीं रख रहे हैं।"

    हालांकि, उन्होंने कहा कि सऊदी अधिकारियों ने भारतीय काउंसलेट को इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वे शव को नहीं रखेंगे। भले ही यह निर्णय किसी COVID-19 प्रोटोकॉल का हिस्सा हो।

    अदालत ने निदेशक से पूछा कहा कि जब उन्हें स्थिति के बारे में सूचित किया गया था और क्या उन्होंने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी थी, तो निदेशक ने कहा कि उन्हें 25 जनवरी को सूचना मिली थी, लेकिन उन्होंने कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था। बाद में, दफन की जानकारी होने पर उन्होंने तुरंत सऊदी अरब के क्षेत्र के गवर्नर के साथ मिलकर उन्हें याद दिलाया। भारतीय काउंसलेट रा इस संबंध में अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी बुलाई गई।

    निदेशक ने कहा,

    "यह सबसे मजबूत भाषा है, जिसे कोई भी सरकार किसी अन्य संप्रभु सरकार को लिखती है।"

    पत्रों की जांच करते हुए अदालत ने कहा कि उनमें से एक "काफी विस्तृत" है।

    सुनवाई के बाद अदालत ने निदेशक को निर्देश दिया कि वे सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के उप प्रमुख के साथ संपर्क में रहें, जो कि प्रतिपूर्ति और परिवहन के लिए एक समयावधि के संबंध में और आगे अदालत के मंत्री को जारी किए जाने के संबंध में आदेश की एक प्रति के लिए निर्देशित किया गया है।

    अदालत ने मिशन के उप प्रमुख से अनुरोध किया है कि वे समय-सीमा प्राप्त करें और एमईए अधिकारी को उसी के बारे में बताएं।

    न्यायमूर्ति सिंह ने मामले को बुधवार के लिए पोस्ट कर दिया और कहा कि अदालत मामले की निगरानी करेगी।

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