India-Pakistan Tensions: NALSA ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित की

Shahadat

9 May 2025 4:41 PM IST

  • India-Pakistan Tensions: NALSA ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित की

    "भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति" के बीच राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चुनिंदा उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित करने की घोषणा की।

    NALSA के सदस्य सचिव एससी मुंघाटे द्वारा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी एक पत्र में कहा गया कि NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने "कुछ सीमावर्ती जिलों और अन्य संभावित रूप से प्रभावित राज्यों में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में गंभीर चिंताओं" के मद्देनजर लोक अदालत को स्थगित करने के निर्णय को मंजूरी दी।

    पत्र में कहा गया कि राज्य अधिकारियों को अनुकूल परिस्थितियों के बनने पर राष्ट्रीय लोक अदालत को बाद की तारीख में पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा गया।

    पत्र में कहा गया:

    "अस्थिर स्थिति और गड़बड़ी की संभावना को देखते हुए 10 मई 2025 को होने वाली दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में स्थगित कर दिया गया। संबंधित राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से अनुरोध है कि अनुकूल परिस्थितियां बनने पर वे राष्ट्रीय लोक अदालत को बाद की तिथि पर पुनर्निर्धारित करें। कृपया स्थगन के बारे में जनता, पक्षकारों और हितधारकों को अग्रिम सूचना जारी की जाए। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को आगे बढ़ाने या स्थगित करने का निर्णय जमीनी स्तर के सुरक्षा आकलन और स्थानीय प्रशासन के परामर्श के आधार पर संबंधित कार्यकारी अध्यक्षों, SLSA और अध्यक्षों, HCLSC के विवेक पर छोड़ दिया गया।"

    पत्र में कहा गया कि NALSA न्याय तक पहुंच की भावना से समझौता किए बिना "मुकदमों, कानूनी सहायता लाभार्थियों, PLV, न्यायिक अधिकारियों और सभी हितधारकों की सुरक्षा" को बनाए रखना चाहता है।

    Next Story