COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में गलत विवरण: केरल हाईकोर्ट ने CoWin पोर्टल पर भी सुधार करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

12 Nov 2021 11:44 AM GMT

  • COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में गलत विवरण: केरल हाईकोर्ट ने CoWin पोर्टल पर भी सुधार करने के निर्देश दिए

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को कोविन पोर्टल (CoWin) पर याचिकाकर्ता के COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में विवरण की तारीख और स्थान में विसंगति को दो सप्ताह के भीतर सुधार करने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने 73 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका को निपटाया, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए विदेश यात्रा करने की योजना बना रहा था, लेकिन टीकाकरण प्रमाण पत्र पर गलत विवरण के कारण यात्रा नहीं कर पा रहा है।

    जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को एक सही प्रमाण पत्र भेज दिया गया है और याचिकाकर्ता ने इसकी पुष्टि की है।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि अभी तक CoWin पोर्टल में सुधार नहीं किया गया है।

    अदालत ने तब प्रतिवादियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और याचिका की रिकॉर्डिंग को बंद किया कि याचिकाकर्ता को सही प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है।

    याचिकाकर्ता को उपरोक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए उक्त अधिकारियों की ओर से निरंतर निष्क्रियता के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    याचिकाकर्ता को पहली डोज मार्च में और दूसरी अप्रैल में मिली थी। दोनों जोड अलुवा टीकाकरण सेंटर में लगवाई थी और कभी भी एर्नाकुलम में डोज के लिए नहीं गया था।

    जब जुलाई में टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया तो प्रमाण पत्र में प्रदर्शित किया गया कि दूसरी डोज जुलाई में एर्नाकुलम में दी गई थी।

    केस का शीर्षक: के पी जॉन बनाम भारत संघ

    Next Story