Income Tax मामले में प्रीति जिंटा को रहात: ITAT मुंबई माना लोन असली था, हटाई ₹10.84 Cr की बढ़ोतरी

Shahadat

4 Dec 2025 1:53 PM IST

  • Income Tax मामले में प्रीति जिंटा को रहात: ITAT मुंबई माना लोन असली था, हटाई ₹10.84 Cr की बढ़ोतरी

    इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) मुंबई ने एक्ट्रेस प्रीति जी. जिंटा के मामले में इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के तहत की गई ₹10.84 करोड़ की बढ़ोतरी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर डेनिश मर्चेंट ग्रुप की एंटिटीज़ के ज़रिए किए गए लोन ट्रांज़ैक्शन की पहचान, क्रेडिट और असलियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्री सबूतों को समझने में नाकाम रहे।

    शक्तिजीत डे (वाइस प्रेसिडेंट) और गिरीश अग्रवाल (अकाउंटेंट मेंबर) की बेंच ने एक्ट की धारा 68 के तहत बढ़ोतरी के खिलाफ प्रीति जी. जिंटा की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि असेसिंग ऑफिसर डेनिश मर्चेंट ग्रुप की एंटिटीज़ के ज़रिए किए गए लोन ट्रांज़ैक्शन की असलियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स पर विचार करने में नाकाम रहे।

    एक्ट की धारा 68 किसी असेसी के अकाउंट बुक्स में पाए गए बिना किसी वजह के कैश क्रेडिट से संबंधित है। यह असेसी के खिलाफ एक कानूनी अनुमान बनाता है, जब कोई रकम क्रेडिट हो जाती है लेकिन उसे समझाया नहीं जाता है।

    इस मामले में असेसी ने ऐस लिंक, यानी एक पार्टनरशिप फर्म से पैसे उधार लिए और ऐस लाइट हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लोन चुकाया था। असेसी को इन ट्रांज़ैक्शन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इन ट्रांज़ैक्शन का नतीजा सिर्फ़ असेसी की लायबिलिटी को ऐस लाइट हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी से दूसरी एंटिटी ऐस लिंक्स को ट्रांसफर करना है, जो एक पार्टनरशिप फर्म है।

    ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि लोन देने वाली एंटिटीज़ ने सेक्शन 133(6) नोटिस का जवाब दिया, कन्फर्मेशन, ITRs और बैंक स्टेटमेंट फाइल किए। साथ ही AO ने खुद इन बातों को माना। तथाकथित “सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन” लेंडर की इंटरनल रूटिंग के रीस्ट्रक्चरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं पाए गए, जो कंपनीज़ एक्ट के तहत कम्प्लायंस चिंताओं की वजह से शुरू हुआ था।

    यह मानते हुए कि असेसी को कोई बिना वजह फ़ायदा नहीं हुआ, ITAT ने कहा कि धारा 68 के तहत ₹10.84 करोड़ का एडिशन हटा दिया गया।

    बेंच ने देखा कि फंड मूवमेंट असली लोन रीपेमेंट दिखाते हैं और सिर्फ़ लेंडर ग्रुप एंटिटीज़ के बीच लायबिलिटी का शिफ्ट है, जिसे सबूतों से सपोर्ट किया गया, इसलिए धारा 68 लागू नहीं की जा सकती।

    ऊपर दी गई बातों को देखते हुए असेसी की अपील मंज़ूर कर ली गई। साथ ही ट्रिब्यूनल ने दूसरे अधिकार क्षेत्र के आधारों को एकेडमिक माना।

    Case Title: Preity G. Zinta vs. Income Tax Officer

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