न्यायाधीशों और वकीलों को भी COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए: तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन

LiveLaw News Network

5 Jan 2021 5:47 AM GMT

  • न्यायाधीशों और वकीलों को भी COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए: तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन

    तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन (टीएनएए) ने केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में और साथ ही मद्रास कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से मांग की है कि वकीलों और न्यायाधीशों को भी COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिक सूची में शामिल किया जाये।

    पत्र में कहा गया है कि सरकार ने "समाज के प्राथमिकता खंड" की एक अस्थायी सूची बनाई थी, जिसे टीकाकरण के पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण के आगामी सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। पत्र में लिखा गया कि इस सूची में वकीलों या न्यायाधीशों का उल्लेख नहीं है और सरकार द्वारा यह चूक "सदमे और आश्चर्य की बात" है।

    पत्र में लिखा है,

    ".. यह सदमे और आश्चर्य और चिंता का विषय था कि प्राथमिकता खंड की सूची में कानूनी बिरादरी के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। यह संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से जानबूझ किए गए भेदभाव की भयावह चूक का मामला है। एक मजबूत न्यायिक मशीनरी को कम करके नहीं आंका जा सकता है।"

    पत्र ने न्यायालयों और न्यायिक कार्यवाही के महत्व पर भी जोर दिया। यह इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं कर पाए हैं। इसके कारण, कई मामले "न्यायिक और अर्ध-न्यायिक मंचों में धूल फांक कर रहे हैं .."

    टीएनएए ने फिजिकल सुनवाई के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ऑनलाइन कार्यवाही फिजिकल अदालत की सुनवाई की जगह नहीं ले सकती।

    टीएनएए का अनुमान है,

    "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वर्चुअल कोर्ट और ऑनलाइन फाइलिंग और मामलों की सुनवाई केवल स्टॉप-गैप की व्यवस्था है, क्योंकि वे कभी भी एक फिजिकल, व्यक्ति-अदालत की कार्यवाही को पूरी तरह से बदल नहीं सकते हैं। अदालतों और कानूनी बिरादरी खुद के लिए नहीं होता हैं, वे बड़े पैमाने पर समाज की भलाई के लिए क़ानून और संविधान का इस्तेमाल करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था से संबंधित मामले, नागरिक की संपत्ति से संबंधित मामले और व्यक्तिगत मुकदमेबाजी या कॉर्पोरेट संस्थाओं की देनदारियों का हर दिन बाहर रहने का तर्क दिया जाता है। जैसा कि देश के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर उनका बहुत बड़ा असर है।"

    इस संदर्भ में, टीएनएए ने निम्नलिखित मांगें रखीं:

    1. इसके साथ शुरू होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत कानूनी बिरादरी को आवश्यक सेवा कर्मियों के रूप में घोषित करना चाहिए और उन्हें पहले चरण में ही COVID-19 टीकाकरण के लिए पात्र प्राथमिकता समूहों की सूची में शामिल करना चाहिए।

    2. केंद्र और राज्य सरकारें वकीलों की प्रैक्टिस की सूची के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी से तुरंत संपर्क करें और इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन या इन-पर्सन सहित जैसे भी संभव हो, उनसे संपर्क करें।

    3. केंद्र और राज्य सरकारें केंद्र और राज्य में बार काउंसिल और राज्य के बीच तालमेल स्वास्थ्य योद्धाओं और अन्य लोगों के लिए टीकाकरण के पहले चरण में टीकाकरण शिविर आयोजित करने के लिए काम करेंगी।

    4. सरकारों को केंद्र और राज्यों में बार काउंसिल को टीकाकरण की आवश्यक संख्या/शीशियाँ उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि कानूनी बिरादरी के सभी सदस्यों को बीमारी से बचाया जा सके।

    5. बार काउंसिल को टीकाकरण में शामिल सरकारी अधिकारियों को अपना परिसर उपलब्ध कराना चाहिए और उन्हें सभी वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों को टीकाकरण का प्रबंध करने में मदद करनी चाहिए।

    पत्र के समापन से पहले यह भी चेतावनी दी कि यदि COVID-19 वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर वकीलों और न्यायाधीशों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो टीएनएए को कानूनी विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

    "टीएनएए ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस बात पर ध्यान दिया कि यदि पहले चरण में वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को प्राथमिकता पेशेवर घोषित नहीं किया जाता है, तो टीएनएए सक्षम न्यायिक मंचों से संपर्क करेगा और आवश्यक न्यायिक आदेश और निर्देश प्राप्त करेगा। टीएनएए को इस तरह के कानूनन अभ्यास के कारण किसी भी कीमत और देरी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार और उसके नौकरशाहों की विफलता है जो टीएनएए को किसी अन्य विकल्प के बिना छोड़ देंगे लेकिन न्यायिक मंचों से संपर्क करेंगे।"

    पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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