महामारी के दौर में अदालतों को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेः मद्रास हाईकोर्ट ने जीएसटी के मामले में कहा

LiveLaw News Network

9 Oct 2020 7:55 AM GMT

  • महामारी के दौर में अदालतों को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेः मद्रास हाईकोर्ट ने जीएसटी के मामले में कहा

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अदालतों को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे महामारी की अवधि में अर्थव्यवस्था को गति मिले, जीएसटी अधिकारियों द्वारा जब्त माल की अनंतिम रिहाई का आदेश दिया है।

    जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की पीठ ने टीवीएल राइजिंग इंटरनेशनल कंपनी बनाम आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज, मदुरै के मामले में कहा, "... कानून सामान्य और महामारी, दोनों ही अव‌धि में एक ही जैसी भाषा बोलता हैं। हालांकि, समकालीन अनिवार्यताएं अदालत से मांग करती हैं कि जब भी संभव हो, उस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करे।"

    पीठ इम्पोर्टेड खिलौनों के एक डीलर की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका माल कर चोरी और उचित रिकॉर्ड नहीं रखने के संदेह में केंद्रीय माल और सेवा कर की धारा 67 के तहत जब्त किया गया था। डीलर ने जब्ती और निषेधाज्ञा के आदेश को चुनौती दी थी।

    याचिका पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि COVID-19 के कारण निर्माताओं, व्यापारियों और किसानों को हुई पीड़ाओं का उसे ध्यान है, जिसे वेतनभोगी वर्ग अनुभव नहीं हो सकता है।

    अदालत ने कहा, "वेतनभोगी वर्ग परेशानी नहीं हो सकती है। किसान, निर्माता और व्यापारी की स्थिति अलग है। यह न्यायालय उनकी पीड़ा और दर्द को समझ रहा है।"

    न्यायालय ने कहा कि धारा 67 (1) के तहत, माल केवल तभी जब्त किया जा सकता है, जब अधिकारियों के पास यह "विश्वास करने के कारण" हो कि कर चोरी की गई है, या जानकारियां छिपाई गई हैं।

    हाईकोर्ट ने कानूनी स्थिति पर कहा, "अभिव्यक्ति "विश्वास करने का कारण" का मतलब अधिकारी की ओर से विशुद्ध व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं है। यह विश्वासपरक होना चाहिए। यह केवल दिखावा नहीं हो सकता। न्यायालय के पास यह जांच करने विकल्प है कि क्या विश्वास गठन के कारण का तर्कसंगत संबंध है या विश्वास के गठन पर एक प्रासंगिक प्रभाव है और अनुभाग के उद्देश्य के लिए बहिर्मुखी या अप्रासंगिक नहीं हैं। इस सीमित सीमा तक, कार्यवाही शुरू करने में प्राधिकरण की कार्रवाई चुनौती के लिए खुली है।"

    विभाग ने दलील दी कि याचिकाकर्ता चीनी खिलौनों को गैर-इलेक्ट्रिक खिलौना बताकर, आया‌तित वस्तुओं पर 18% के बजाय 12% IGST दे रहा है।

    इस संबंध में, अदालत ने कहा कि आरोप को प्रमाणित करने के लिए विभाग ने कोई "सामग्री" पेश नहीं की है।

    कोर्ट ने कहा, "जब्ती के आदेश और निषेध के क्रम में निर्धारित किया गया आख्यान दर्शाता है कि अपेक्षित विश्वास का गठन खोज के दौरान पाए गए खाता, रजिस्टर और दस्तावेजों की पुस्तकों की जांच पर किया गया है। यह पूरी कार्यवाही को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है।"

    कोर्ट ने कहा है कि वह फिलहाल जब्ती की कार्यवाही को रद्द नहीं कर रहा था, लेकिन निषेधाज्ञा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना चाहता है।

    "हर महीने के पहले सप्ताह में वेतन पाने वाले अधिकारियों को इस तरह के मामलों में देरी के बारे में पता नहीं हो सकता है। अदालती कार्यवाही महीनों तक चल सकती है। इसीलिए, यह कानून हिरासत में लिए गए माल की अनंतिम रिहाई का आदेश देता है"।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 2 लाख रुपए की सुरक्षा राश‌ि जमा कराने के एवज में सामान की रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यदि स्टॉक की स्थिति के लिए जिम्मेदार न हो तो उत्तरदाता उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए स्वतंत्र हैं।

    केस का विवरण

    टाइटल: टीवीएल राइजिंग इंटरनेशनल कंपनी बनाम आयुक्त सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज, मदुरै।

    कोरम: जस्टिस जीआर स्वामीनाथन।

    प्रतिनि‌धित्व: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट बी रूबन, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट बी विजया कार्तिकेयन।

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