सीएम के खिलाफ फ्लाइट में प्रदर्शन: केरल हाईकोर्ट ने दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दी

Shahadat

23 Jun 2022 11:30 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं फरसीन मजीद और आर के नवीन को जमानत दे दी। उक्त कार्यकर्ताओं को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर फ्लाइट में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने के कारण गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था।

    जस्टिस विजू अब्राहम ने याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं से हिरासत में और पूछताछ आवश्यक नहीं लगती।

    उन्होंने कहा,

    "अभियोजन पक्ष के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता कोई हथियार ले जा रहे थे। माना जाता है कि याचिकाकर्ता विमान के अंदर थे, वहां किसी भी याचिकाकर्ता के पास कोई हथियार ले जाने की कोई संभावना नहीं है। जांच एजेंसी को भी दोषियों के पास से कोई हथियार नहीं मिला है। मामला में याचिकाकर्ताओं का विशिष्ट तर्क है कि उक्त प्रदर्शन राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा है।"

    हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए कि जांच केवल प्रारंभिक चरण में है और अन्य व्यक्तियों से जुड़े किसी भी साजिश का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जानी है, याचिकाकर्ताओं जांच में सहयोग करेंगे।

    अदालत ने मामले के तीसरे आरोपी सुजीत नारायणन को भी अग्रिम जमानत दे दी।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि याचिकाकर्ता उस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री भी यात्रा कर रहे थे। प्लाइट में उक्त आरोपियों ने विमान चालक दल के निर्देशों की धज्जियां उड़ाईं, धमकियां दीं और मुख्यमंत्री की ओर दौड़े, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मचारियों को घायल कर दिया और उन्हें अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका। तदनुसार याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 और धारा 332 के तहत गिरफ्तार किया गया।

    तिरुवनंतपुरम में मजिस्ट्रेट ने पहले उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे इस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें नागरिक उड्डयन अधिनियम, 1982 की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियम के दमन के तहत आरोप शामिल हैं।

    पहले दो आरोपियों की ओर से पेश एडवोकेट टी. आसफ अली ने एफआईआर में दर्ज आरोपों और रिमांड रिपोर्ट से इनकार किया। यह भी तर्क दिया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में केवल नारे लगाए थे। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वे क्षेत्रीय कैंसर केंद्र में मरीज से मिलने के लिए फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि हवाई अड्डे पर कोई हिंसक या अप्रिय घटना नहीं हुई थी, और न ही उन्होंने विमान के कर्मचारियों के किसी भी निर्देश की अवहेलना की, जबकि विमानन अधिकारियों ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि यह आरोप कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को संकट में डालने का पर प्रयास किया गया, पुलिस की कल्पना है। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, क्योंकि मुख्यमंत्री को उनके सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया था।

    हालांकि, अभियोजन एडवोकेट जनरल टीए शाजी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता धमकी के साथ मुख्यमंत्री की सीट की ओर यह कहते हुए भागे कि डिजिटल दस्तावेज और गवाह खाते जैसे पुष्ट सबूत है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस को याचिकाकर्ताओं से भी पूछताछ करनी है।

    न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 14.06.2022 को गिरफ्तार किया गया था और सत्र न्यायालय ने जांच एजेंसी को याचिकाकर्ताओं की हिरासत भी प्रदान की थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसा कोई मामला नहीं है कि उनके कहने पर कोई और वसूली की जानी है। अगर कोई वसूली की जानी है तो यह जांच अधिकारी के लिए हमेशा खुला है, भले ही याचिकाकर्ता जमानत पर हों।"

    इसके अलावा, एयरपोर्ट मैनेजर की रिपोर्ट केवल यही कहती है कि उन्हें सूचित किया गया था कि सीट नंबर 8ए, 8सी और 7डी पर बैठे तीन यात्रियों के बीच फ्लाइट में कथित रूप से कहासुनी हुई थी।

    हवाईअड्डा प्रबंधक की बाद की रिपोर्ट में पता चला कि सीट बेल्ट खुलते ही उक्त यात्री तुरंत अपनी-अपनी सीट से उठ खड़े हुए और स्थानीय भाषा में नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री की ओर दौड़ पड़े। उन्हें आते देखकर मुख्यमंत्री के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों में से एक ने हस्तक्षेप किया।

    फिर भी, यह स्पष्ट किया गया कि मामले की जांच करना पुलिस के अधिकार में है और यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता द्वारा जमानत पर होने पर भी पूछताछ की जा सकती है।

    अत: निम्नलिखित कड़ी शर्तों पर जमानत दी गई-

    (i) याचिकाकर्ताओं को 24.06.2022 को 50,000/- रुपये के बांड को निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक के लिए दो सॉल्वेंट ज़मानत क्षेत्राधिकार न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के लिए होगी।

    (ii) याचिकाकर्ता जब भी आवश्यक हो जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

    (iii) याचिकाकर्ता अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। यदि उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वे रिहाई की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक हलफनामा दाखिल करेंगे।

    (iv) याचिकाकर्ता वलियाथुरा पुलिस स्टेशन के अपराध नंबर 511, 2022 में जांच में हस्तक्षेप करने या किसी गवाह को प्रभावित करने या डराने का प्रयास नहीं करेंगे।

    (v) याचिकाकर्ता चार्जशीट दाखिल होने तक तिरुवनंतपुरम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे, सिवाय शर्त नंबर (ii) का पालन करने या किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लेने के।

    (vi) जमानत पर रहते हुए याचिकाकर्ता किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे।

    केस टाइटल: फरसीन मजीद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 299

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