किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट के अभाव में, योग्यता प्रमाणपत्र को केवल इसलिए अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में उसका पता नहीं लगाया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

26 Oct 2023 1:45 PM GMT

  • किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट के अभाव में, योग्यता प्रमाणपत्र को केवल इसलिए अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में उसका पता नहीं लगाया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सकता है, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रमाणपत्र किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट के अभाव में अमान्य है।

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि केवल इस आधार पर कि आंध्र प्रदेश में प्रासंगिक अवधि के लिए विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के वर्ष 2005 के रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र वैध नहीं हैं। याचिकाकर्ता के प्रमाणपत्रों के बारे में कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दी गई है।”

    जस्टिस पी माधवी देवी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट में आदेश पारित किया, जिसमें अस्पष्ट पीजी योग्यता के आधार पर अंग्रेजी में अनुबंध व्याख्याता के पद से याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के आदेश को अवैध और मनमानी के रूप मानते हुए रद्द करने की मांग की गई थी; और उसके नियमितीकरण पर विचार करने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उसे 2012 में एसआरआरएस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, श्रीसिल्ला में तकनीकी शिक्षा हैदराबाद के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक द्वारा अंग्रेजी के लिए अनुबंध व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और 2013 में नॉमिनल टर्मिनेशन होने तक अनुबंध के आधार पर जारी रखा गया था। याचिकाकर्ता को 2014 में फिर से नियुक्त किया गया और 2022 तक सेवा में जारी रखा गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अयोग्य पीजी योग्यता रखने के लिए उसकी सेवाएं क्यों समाप्त नहीं की जानी चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने अपना पीजी विनायक मिशन यूनिवर्सिटी (जिसे पहले विनायक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था), एरियानूर, सेलम, तमिलनाडु से दिसंबर 2005 में पूरा किया, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा मोड में मुक्त विश्वविद्यालय है।

    याचिकाकर्ता ने यह भी कहा विश्वविद्यालय ने यूजीसी अधिनियम में निर्धारित दूरस्थ शिक्षा परिषद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार अध्ययन/सूचना केंद्र स्थापित किए थे।

    अपने दावे को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि याचिकाकर्ता एक वास्तविक छात्रा थी जिसने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तहत पाठ्यक्रम पूरा किया था।

    विश्वविद्यालय ने यह भी प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अन्य सभी स्नातक दस्तावेज वास्तविक थे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित करने के लिए एक प्रमाण पत्र भी दाखिल किया कि उसके द्वारा लिया गया पाठ्यक्रम यूजीसी/डीईसी निकायों द्वारा अनुमोदित था।

    बेंच ने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए सभी प्रमाणपत्र वास्तविक थे, और यह भी नोट किया कि डीईसी ने 2007 में एक पत्र के माध्यम से 2005 में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम को पूर्वव्यापी मंजूरी जारी की थी।

    रिट पीटिशन नंबरः 7739/2023

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