बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की

Shahadat

14 Jan 2023 6:14 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ अपने भाई की पत्नी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आरोप में दर्ज एफआईआर खारिज कर दी।

    जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस आरएम जोशी की औरंगाबाद बेंच की खंडपीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 498ए के इस मामले का इस्तेमाल निजी द्वेष के कारण बदले की कार्रवाई के रूप में किया जा रहा है।

    अदालत ने कहा,

    "...विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पति के परिवार के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत कार्यवाही में पति के साथ व्यक्तिगत बदला लेने के साधन के रूप में फंसाया गया। अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, आवेदक के अधिकार की रक्षा करने के लिए और इस प्रकार न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए आवेदक के रूप में निराधार कार्यवाही रद्द करने की आवश्यकता है।"

    अदालत ने दोहराया कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 (2) का अभिन्न अंग है।

    कोर्ट ने अपने फैसले में शेक्सपियर के नाटक ओथेलो का हवाला दिया,

    “आदमी और औरत में अच्छा नाम, प्रिय मेरे प्रभु, उनकी आत्माओं का तत्काल गहना है: जो मेरा पर्स चुराता है वह कचरा चुराता है; कुछ है, कुछ नहीं; वह मेरा है, उसका है, और वह हजारों का दास है: परन्तु वह जो मुझसे मेरा अच्छा नाम छीनता है, वह मुझे लूटता है, जो उसे समृद्ध नहीं करता है और वास्तव में मुझे गरीब बनाता है।

    न्यायिक अधिकारी, उसके भाई और माता-पिता के साथ, जून 2019 में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाया गया। उन पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपनी भाभी को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया।

    इसलिए उसने एफआईआर रद्द करने के आवेदन के साथ सीआरपीसी की 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच अनबन चल रही है। ऐसा आरोप है कि आवेदक ने अपने भाई के लिए चिकन बिरयानी बनाने के लिए कहा, लेकिन शिकायतकर्ता से कहा कि वह अपना खाना खुद बनाए।

    इसके अलावा, उसने शिकायतकर्ता से कहा कि वह अपने माता-पिता के खिलाफ आवाज न उठाए और एफआईआर के अनुसार, अपने भाई को शिकायतकर्ता से तलाक लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

    एफआईआर में आगे कहा गया कि न्यायिक अधिकारी के रूप में आवेदक को पक्षपात करने और अपने भाई का समर्थन करने के बजाय शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच विवाद में निष्पक्ष रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि भले ही आरोपों को अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन वे जांच को सही ठहराने वाले किसी अपराध का गठन नहीं करते।

    एफआईआर रद्द करने के लिए कोर्ट ने वर्तमान मामला हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

    अदालत ने कहा कि निराधार आपराधिक आरोप और लंबे समय तक चले आपराधिक मुकदमे के मानसिक नाटक, अपमान और आर्थिक नुकसान जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

    अदालत ने कहा,

    “लापरवाह आरोप भी कैरियर की प्रगति और भविष्य की खोज पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिष्ठा को कलंकित करता है, बदनामी लाता है और दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के बीच व्यक्ति की छवि को कम करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चरित्र की हानि या चोटिल प्रतिष्ठा को न्यायिक राहत से भी बहाल नहीं किया जा सकता।"

    आवेदक का प्रतिनिधित्व एडवोकेट ए आर देवकटे ने किया।

    एपीपी पीजी बोराडे राज्य के लिए पेश हुए।

    शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट टी.के. संत पेश हुए।

    केस नंबर- क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 1122/2021

    केस टाइटल- वृषाली जयेश कोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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