आंशिक रूप से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं, अभियुक्त को उन सभी अपराधों में जमानत लेनी चाहिए जिसके लिए वह वांछित है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

23 May 2023 2:04 PM IST

  • आंशिक रूप से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं, अभियुक्त को उन सभी अपराधों में जमानत लेनी चाहिए जिसके लिए वह वांछित है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति आंशिक रूप से जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और अभियुक्त को उन सभी अपराधों के लिए जमानत की आवश्यकता होती है जिसके लिए वह वांछित है।

    जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा,

    "किसी भी व्यक्ति को आंशिक रूप से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वह भी पहले सीआरपीसी की धारा 437 और बाद में अन्य धाराओं में धारा 438 सीआरपीसी का सहारा लेकर जमानत प्राप्त करना होता है। उसे धारा 437 CrPC या 438 CrPC के तहत उन सभी सेक्शन में जमानत के लिए आवेदन करना होगा जिसमें वह चाहता है।"

    खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 392 और 452 के तहत दो आवेदकों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा।

    पूरा केस

    दोनों आवेदकों को वर्तमान मामले में धारा 319 सीआरपीसी के तहत संबंधित अदालत द्वारा धारा 323, 504, 506, 325, 452 और 392 आईपीसी के तहत आरोपों का सामना करने के लिए बुलाया गया था।

    इसे देखते हुए, पहले दोनों आवेदकों ने केवल धारा 323, 325, 504 और 506 आईपीसी के तहत जमानत के लिए आवेदन किया था और जनवरी 2022 में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

    अब, मामले में आईपीसी की धारा 452 और 392 के तहत अपराध के लिए उसके पक्ष में जमानत आदेश नहीं था, इसलिए, उन्होंने अतिरिक्त धाराओं में राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत के लिए तत्काल याचिका दायर की।

    उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत आवेदकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, एजीए और शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि उन्हें आंशिक रूप से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसका अर्थ है कि वे पहले जमानत के लिए धारा 437 CrPC (धारा 323, 504, 506, 325 के लिए) को लागू करके मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत आवेदन करे और फिर HC में धारा 438 CrPC के तहत बाकी धाराओं (धारा 392 और 452 IPC) के लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें और वह भी, उसी मामले में।

    तर्क था कि यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और या तो आवेदकों को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत सत्र न्यायालय के समक्ष आवेदन करना चाहिए या संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में सभी धाराओं के तहत आवेदन करना चाहिए।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    इन प्रस्तुतियों के मद्देनजर, अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से और एजीए द्वारा दी गई दलीलों में बल पाया क्योंकि यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट धारा 392 और 452 आईपीसी के तहत जमानत की सुनवाई और निपटान करने के लिए सक्षम था और इसलिए, उन्हें मांग करनी चाहिए थी। धारा 437 सीआरपीसी को लागू करके उन धाराओं के तहत जमानत।

    अदालत ने कहा,

    "आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 325, 452 और 392 के तहत तलब किया गया था। और सभी धाराओं में जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए था।”

    इसे देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

    आवेदक के वकील : प्रमोद कुमार सिंह, प्रवीण चंद्र मिश्रा

    विरोधी पक्ष के वकील: जीए, गौरव शर्मा

    केस टाइटल- उर्मिला देवी एंड अदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य [आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 CR.P.C. संख्या – 3552 ऑफ 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 159

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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