"मैं विरोध कर रहा हूं ... हो सकता है मैंने झूठ बोला हो, मैंने अपमान किया हो, सब कुछ सच हो सकता है, लेकिन सदन मुझे नोटिस जारी नहीं कर सकता है", अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की सुप्रीम कोर्ट में दलील

LiveLaw News Network

1 Oct 2020 8:09 AM GMT

  • मैं विरोध कर रहा हूं ... हो सकता है मैंने झूठ बोला हो, मैंने अपमान किया हो, सब कुछ सच हो सकता है, लेकिन सदन मुझे नोटिस जारी नहीं कर सकता है, अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की सुप्रीम कोर्ट में दलील

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद द्वारा उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को चुनौती देते हुए नोटिस जारी किया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंड‌िया एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह भीतर जवाब दायर करने को कहा।

    गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जारी विशेषाधिकार उल्लंघन की नोटिस के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।"

    मुख्य न्यायाधीश एस एबोडे से पूछा, "क्या महाराष्ट्र हमारे सामने है?"

    "नहीं, यह मामला पहली बार आया है ...", श्री साल्वे ने उत्तर दिया।

    "लेकिन इसका मतलब यह नहीं है ... (काट कर) ... ठीक है ...", सीजेआई ने कहा।

    श्री साल्वे ने कहा, "लेकिन सॉलिसिटर जनरल यहां हैं (एसजी तुषार मेहता का जिक्र करते हुए)। माननीय उनकी सहायता ले सकते हैं। वर्तमान मामला वास्तव में एन राम केस जैसा ही है, जहां सवाल यह था कि क्या विधानसभा का विशेषाधिकार सदन के बाहर के मामलों तक ‌विस्तारित किया जा सकता है, जिसे सात न्यायाधीशों वाली बेंच में भेजा गया है, सिर्फ इसलिए कि कठोर भाषा या अपमानजनक भाषा का सीएम के खिलाफ प्रयोग किया गया है, यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है ... यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है क्या अनुच्छेद 19 और 21 के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव को अधिरोहित कर सकते हैं .... एन राम ने...तमिलनाडु के पूर्व सीएम के बारे में लिखा था और सदन ने उन्हें विशेषाधिकार हनन के लिए नोटिस जारी किया था और तब माननीय न्यायालय ने उनकी रक्षा की थी ... ",

    सीजेआई ने कहा, "हम गंभीरता को समझते हैं, लेकिन यहां केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ... विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए कोई पहल नहीं की गई है।"

    साल्‍वे ने कहा, "मैं अधिकार क्षेत्र के मुद्दे की बात कर रहा हूं। वे नोटिस भी जारी नहीं कर सकते। वे जांच भी नहीं कर सकते ... एक बार जब मैं सदन से बाहर हो जाता हूं, तो वे ऐसा नहीं कर सकते।"

    सीजेआई ने कहा, "यह ईनाडू मामले के विपरीत है। ईनाडू में, आयुक्त के पास विधानमंडल से गिरफ्तारी का वारंट था और सुप्रीम कोर्ट ने उल्लंघन प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। इसलिए संपादक छुट्टी पर चले गए थे।"

    सीजेआई ने पूछा, "विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति देखती है ... क्या वहां आरोपों का जवाब देने के लिए कोई है?"

    नोटिस की ओर इशारा करते हुए, श्री साल्वे ने कहा कि संचार हमेशा एक अधिकारी से ही होता है। यह कहते हुए कि नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के सचिव द्वारा दिया गया है, उन्होंने इसकी सामग्री पढ़ी: "आप सीएम को बदनाम करने और गलत तरीके से बार-बार चर्चा करते पाए गए हैं।"

    सीजेआई ने पूछा, "किसके निर्देश पर नोटिस जारी किया गया था?",

    "अध्यक्ष ने इस मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया था ......", श्री साल्वे ने कहा।

    "उन्होंने समिति को ऐसा करने के लिए कहा हो सकता है। क्या समिति ने भी इस मामले को देखा है?", सीजेआई से पूछा।

    "सदन में पूरी बहस हुई और फिर कार्रवाई की गई ... श्री (प्रताप) सरनाईक (शिवसेना विधायक) ने विशेषाधिकार हनन के लिए प्रस्ताव का अनुरोध किया। सभी सदस्यों ने बहस की। और फिर नोटिस जारी किया गया", श्री साल्वे ने बताया।

    "तो यह तय करने से पहले कि क्या विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए प्रस्ताव शुरू किया जाना चाहिए, कारण बताओ नोटिस आगे नहीं बढ़ सकता है?", सीजेआई ने पूछा।

    "मैं विरोध कर रहा हूं ... हो सकता है मैंने झूठ बोला हो, मैंने अपमान किया हो, सब कुछ सच हो सकता है, लेकिन सदन मुझे नोटिस जारी नहीं कर सकता है", श्री साल्वे ने जवाब दिया।

    "आप यह कारण बताओ नोटिस के जवाब में क्यों नहीं कहते?" सीजेआई ने सवाल किया।

    "इसका मतलब होगा कि सदन के अधिकार क्षेत्र तक पहुंचना, जो सदन के बाहर कृत्यों के लिए व्यक्तियों को बुलाने तक विस्तार नहीं होता है" श्री साल्वे ने उत्तर दिया।

    "लेकिन इस प्रकार के अधिकांश कार्य केवल बाहर ही होते हैं, जैसे कि अगर कोई कहता है कि विधानसभा के सभी सदस्य अपराधी हैं?", सीजेआई से पूछा।

    "फिर उस व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार हनन नहीं है अगर मैंने सदन के कामकाज में बाधा नहीं डाली है ...", श्री साल्वे ने जवाब दिया।

    "तो यह अदालत की अवमानना ​​जैसा नहीं है?", सीजेआई से पूछा।

    श्री साल्वे ने नकारात्मक में जवाब दिया।

    "तो अगर कोई विधानसभा के सदस्यों को नाम लेता है, अगर कोई कहता है कि भ्रष्ट उद्देश्य के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो क्या कोई भी उल्लंघन नहीं होगा, यदि सदन के बाहर भी ऐसा ही होता है?", सीजेआई ने पूछा।

    श्री साल्वे ने सदन के कामकाज में हस्तक्षेप पर संवैधानिक प्रावधान की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित करने की मांग की।

    "'हस्तक्षेप' हमेशा शारीरिक नहीं होना चाहिए ... अगर कोई आता है और किसी सदस्य को बोलने से रोकता है तो क्या यह उल्लंघन होगा?....सीजेआई ने कहा।

    "यदि कोई सदन के बाहर 'घेराव' करता है, सदस्य को प्रवेश करने से रोकता है, तो यह एक उल्लंघन होगा", श्री साल्वे ने कहा।

    "लेकिन यह सदन के बाहर भी है? यदि कोई किसी सदस्य अपना वोट डालने से रोकने के लिए किसी विशेष तरीके से सदन में प्रवेश करने से रोकता है, तो वह कार्यवाही सदन के बाहर होगी", सीजेआई ने कहा।

    यह मानते हुए कि एक उल्लंघन करने के बराबर होगा, श्री साल्वे ने जोर देकर कहा कि 'हस्तक्षेप' एक ऐसा कार्य है जो एक सदस्य को अपने कार्यों को करने से रोकता है- "पहली बात, मैं किसी को सदन में बोलने से नहीं रोक सकता; दूसरी, मैं किसी को उसके कार्यों के निर्वहन से नहीं रोक सकता;"

    "यदि आप एक सदस्य की आलोचना करते हैं, तो क्या यह उसके प्रदर्शन को नहीं प्रभावित करेगा? यदि आप कहते हैं कि मंत्री झूठ बोल रहा है, तो क्या यह उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा नहीं डालेगा?", सीजेआई ने पूछा।

    "नहीं, वह सदन में जा सकते हैं और आरोपों का खंडन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बकवास है", श्री साल्वे ने कहा।

    "आप उस प्रतिक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति की कार्रवाई को जज नहीं कर सकते हैं", सीजेआई ने कहा।

    "अदालत कह सकती है कि आप खतरनाक तरीके से सदन में कामकाज को प्रभावित करने के करीब आ रहे हैं", श्री साल्वे ने कहा।

    "हम आपको बताएंगे कि यह निश्चित रूप से एक तर्कपूर्ण बिंदु है, लेकिन हमें संदेह है कि यह समिति के माध्यम से गया है", सीजेआई ने कहा।

    "और अगर यह सब है, तो अदालत इसमें नहीं जा सकती है ... यह सदन का कार्य है, जो इसके कार्यक्षेत्र में है", श्री साल्वे ने कहा।

    "जब सदन का कोई सदस्य सदन के किसी अन्य सदस्य पर उल्लंघन का आरोप लगाता है, तो वह अध्यक्ष को बताता है और फिर अध्यक्ष उस मामले को समिति को संदर्भित करता है, जो कारण बताओ नोटिस जारी करता है ... यानी विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए एक प्रस्ताव शुरू होता है ", सीजेआई ने कहा।

    "यह पिछले सप्ताह ही फेसबुक के एमडी के साथ हुआ था। दिल्ली विधानसभा ने नोटिस जारी किया ... सदन समिति ने इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा था", श्री साल्वे ने कहा।

    "सही है। यह प्रक्रिया है। हम नोटिस जारी करेंगे और फिर हम देखेंगे। कुछ भी नहीं हो सकता है", सीजेआई ने कहा।

    श्री साल्वे ने अनुरोध किया कि क्या नोटिस को पूरी तरह से वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा, "मुझे डर है कि वे ऐसा कर सकते हैं"

    "नहीं, कुछ नहीं होगा ... हम इसे एक सप्ताह में वापस कर देंगे", सीजेआई ने आश्वासन दिया।

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