पैदल मार्ग या सार्वजनिक सड़कों पर अवैध पार्किंग अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बराबर : कर्नाटक उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

15 May 2021 9:08 AM GMT

  • पैदल मार्ग या सार्वजनिक सड़कों पर अवैध पार्किंग अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बराबर : कर्नाटक उच्च न्यायालय

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का कर्तव्य है कि पैदल मार्ग और सार्वजनिक सड़कों को अवैध पार्किंग सहित अन्य रुकावटों से मुक्त रखा जाए। यह सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है कि कानून के इन प्रावधानों के उल्लंघन को लापरवाही से ना लिया जाए और आपराधिक कानून के तहत तुरंत कार्रवाई हो।

    चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने WPNo.42927/2015 में 31 जुलाई 2019 को अदालत द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करते हुए कहा, "इस न्यायालय ने माना है कि एक अच्छे और उचित स्थिति में पैदल मार्ग सहित सड़कों के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में रखना होगा। यदि पैदल मार्ग या सार्वजनिक सड़कों पर वाहनों की पार्किंग सहित किसी भी तरह से अतिक्रमण किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बराबर होगा, जैसा की इस अदालत ने माना है।"

    अदालत राज्य सरकार और यातायात पुलिस विभाग को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117, 122, 127, 177A और 201 में निहित प्रावधानों को किसी नागरिक या द्वारा की गई शिकायत या अन्यथा पर प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। यदि उक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन किया जाता है, तो अवैध रूप से रोके गए, पार्क किए गए या छोड़े गए वाहनों को फुटपाथों पर हटाने की कार्रवाई करने के अलावा, आपराधिक कानून तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

    आदेश में कहा गया है, "प्रतिवादी कर्नाटक यातायात नियंत्रण अधिनियम, 1960 और कर्नाटक यातायात नियंत्रण नियम, 1979 के प्रावधानों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।"

    इसके अलावा, कहा गया, "यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों और उपकरणों का कर्तव्य है कि एमवी एक्ट, 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों, 1960 के उक्त अधिनियम, 1960 के उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ एमवी एक्ट की धारा 118 के तहत बनाए गए विनियमों का अनुपालन हो। पैदल मार्ग से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कानून तुरंत लागू हो।"

    अदालत ने राज्य सरकार और बीबीएमपी को छह सप्ताह के भीतर उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।

    अदालत ने कहा कि जिन दंड प्रावधानों पर हमने ऊपर चर्चा की है, उन्हें सभी संबंधितों द्वारा ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "जब तक दंडात्मक प्रावधानों को ठीक से लागू नहीं किया जाता है, तब तक कानून के उपरोक्त प्रावधान केवल कागजों पर ही रहेंगे।"

    यह निष्कर्ष निकाला गया कि "उपरोक्त प्रावधानों का कार्यान्वयन न करना, जिस पर हमने निर्णय के मुख्य भाग में चर्चा की है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है।"

    कोर्ट ने जुर्माने की रकम बढ़ाने का दिया सुझाव

    कर्नाटक यातायात नियंत्रण अधिनियम 1960 की धारा 18 का संदर्भ दिया गया, जिसके तहत 1960 के उक्त अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन एक अपराध है।

    अदालत ने कहा, "दुर्भाग्य से, बहुत मामूली सजा का प्रावधान है, जो दस रुपए तक हो सकता है या लगातार अपराध के मामले में यह पचास रुपए तक हो सकता है।

    अदालत ने सुझाव दिया कि "यह 1960 का विधान है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि विधानमंडल इस पर विचार करेगा कि क्या धारा 18 में कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।"

    अदातल ने ये आदेश एडवोकेट डीएस रामचंद्र रेड्डी की याचिका पर दिया, जिसमें अदालत का ध्यान बेंगलुरु शहर में एक विशेष स्थान पर पैदल रास्तों / फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमणों की ओर आकर्षित किया गया था।

    इसके अलावा, वन-वे स्ट्रीट के लिए एक विशेष सड़क बनाने और सभी सड़क संकेतों को सुनिश्चित करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई थी।

    आदेश को डाउनलोड करने/पढ़ने के लिए क्लिक करें



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