'अगर मंदिर हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, तो उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा': मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 July 2023 2:45 PM GMT

  • अगर मंदिर हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, तो उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर अफसोस जताया कि इन दिनों मंदिर उत्सव केवल समूहों के लिए अपनी ताकत दिखाने का मंच बन रहे हैं और मंच के संचालन में वास्तव में कोई भक्ति शामिल नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    “मंदिर का उद्देश्य भक्तों को शांति और खुशी के लिए भगवान की पूजा करने में सक्षम बनाना है। हालांकि, दुर्भाग्य से, मंदिर उत्सव हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और यह केवल समूहों के लिए यह दिखाने का केंद्र बनता जा रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन शक्तिशाली है। इन त्योहारों के आयोजन में कोई भक्ति शामिल नहीं है बल्कि यह एक समूह या दूसरे द्वारा शक्ति का प्रदर्शन बन गया है। यह मंदिर उत्सव आयोजित करने के मूल उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देता है।”

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने यह भी कहा कि ये त्योहार हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जहां विभिन्न समूह एक-दूसरे से लड़ते हैं और हिंसा की इन घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मंदिरों को बंद करना बेहतर है। अदालत ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति अपना अहंकार छोड़कर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर नहीं जाता, तब तक मंदिर बनाने का पूरा उद्देश्य व्यर्थ है।

    कोर्ट ने कहा,

    “अगर मंदिर हिंसा को बढ़ावा देंगे, तो मंदिरों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होगा और ऐसे सभी मामलों में, उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा ताकि हिंसा को रोका जा सके। जब तक आदमी अपना अहंकार नहीं छोड़ता और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर नहीं जाता, तब तक मंदिर बनाने का पूरा उद्देश्य व्यर्थ है।”

    अदालत के थंगारासु उर्फ के थंगाराज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अरुलमिघु श्री रूथरा महा कलियाम्मन अलयम के वंशानुगत ट्रस्टी होने का दावा करते हुए मंदिर में उत्सव आयोजित करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। तर्क दिया गया कि यह उत्सव हर साल आदि माह के दौरान आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इसे 23 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित किया जाना था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अप्रिय घटना न हो, याचिकाकर्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

    दूसरी ओर, राज्य ने अदालत को सूचित किया कि उत्सव आयोजित करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। आगे यह भी कहा गया कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, इस बात को लेकर भी विवाद था कि वोइनयागर की मूर्ति मंदिर के अंदर कौन रखेगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि उत्सव की अनुमति देने से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा होंगी, और इसी आलोक में तहसीलदार ने आदेश दिया कि किसी को भी मंदिर के अंदर वोइनयागर की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए।

    अदालत ने कहा कि हालांकि पुलिस और राजस्व विभाग को महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, लेकिन समूहों के बीच विवादों को सुलझाने में उनका समय और ऊर्जा अक्सर बर्बाद हो जाती है। अदालत ने कहा कि समूहों में अक्सर भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं होती और वे अपनी ताकत दिखाने में अधिक रुचि रखते हैं।

    इस प्रकार, अदालत ने कहा कि पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं है और पार्टियों को अपने अहंकार को सामने आए बिना शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। अदालत ने कानून-व्यवस्था की समस्या होने पर पुलिस को हस्तक्षेप करने और आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

    इस प्रकार, अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दीं।

    केस टाइटल: के थंगारासु @ के थंगाराज बनाम सचिव

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 205

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story