अगर एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत किसी मामले में बाद में पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता किया जाता है तो पीड़ित द्वारा राज्य की ओर से प्राप्त मुआवजे को चुकाया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Sept 2021 4:26 PM IST

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पंजीकृत मामले में बाद में पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता किया जाता है, तो पीड़ित द्वारा राज्य को (मुआवजा योजना के कारण) चुकाने की आवश्यकता होती है, जो भी लाभ प्राप्त होता है ।

    यह अवलोकन न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ से आया, जो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोपी ने अदालत को सूचित किया कि पक्षकारों ने आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 354 (केए), 354 (खा) और एससी / एसटी अधिनियम के 3 (1) (XI) के तहत अपराध के संबंध में समझौता कर लिया है।

    महत्वपूर्ण रूप से, राज्य के लिए एजीए ने प्रस्तुत किया कि मामला एससी / एसटी अधिनियम से संबंधित है और शिकायतकर्ताओं की ओर से पहले राज्य सरकार से मुआवजा लिया जाता और फिर समझौता कर लिया जाता है, ऐसी प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है।

    अदालत ने कहा कि जब मामलों से समझौता करने की मांग की जाती है, तो वे आवश्यक रूप से व्यक्तिगत विवादों के दायरे में होते हैं, न कि समाज के खिलाफ अपराध और इसलिए, न्यायालय ने इस प्रकार जोड़ा,

    "अगर समाज ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर कोई अत्याचार नहीं किया है और ऐसा सदस्य किसी मामले से समझौता करने का फैसला करता है, तो पीड़ित को परोपकारी योजना के तहत प्राप्त मुआवजा या पीड़ित द्वारा प्राप्त किसी भी लाभ को राज्य को (वापस देना) चुकाना आवश्यक है।"

    न्यायालय ने अंत में कहा,

    "शिकायतकर्ता द्वारा या तो यह शपथ पत्र दाखिल करने की शर्त पर कि शिकायतकर्ता ने राज्य से कोई मॉनीटर लाभ नहीं लिया है या यदि राज्य से कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त किया गया है, तो उसे निचली अदालत में जमा करने की शर्त पर राज्य के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जा सकता है, संबंधित न्यायालय समझौते के तथ्य को जांच करेगा और अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

    इसके साथ ही पक्षकारों को 15 सितंबर, 2021 को संबंधित अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया और अदालत को 22 सितंबर, 2021 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया।

    मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 24 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक - सतीश एंड 2 अन्य बनाम यू.पी. राज्य एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:




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