कदाचार की शिकायत पर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कर्मचारियों के खिलाफ आईसीसीआर जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

13 May 2022 11:50 AM GMT

  • कदाचार की शिकायत पर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कर्मचारियों के खिलाफ आईसीसीआर जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में रखा गया व्यक्ति, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का कर्मचारी है और यह कदाचार की शिकायत पर कर्मचारी के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

    जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और ज‌स्टिस एमजी उमा ने आईसीसीआर की याचिका को स्वीकार करते हुए और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, कैट की जांच कि आईसीसीआर नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, टिकाऊ नहीं है और ब्रिटिश लाइब्रेरी नियोक्ता है।"

    मामला

    केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के 16 फरवरी, 2017 के एक आदेश के खिलाफ आईसीसीआर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कैट ने अपने फैसले में यह माना था, "आईसीसीआर और ब्रिटिश काउंसिल के बीच एमओयू के बावजूद, आईसीसीआर नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, क्योंकि औपचारिक नियुक्ति आदेश आईसीसीआर ने जारी किया था। आवेदक को बहाल करने का निर्देश दिया गया था।"

    याचिकाकर्ता (कर्मचारी) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां तक आदेश ने उसकी बर्खास्तगी की तारीख (16 अक्टूबर, 2014) से उसकी बहाली तक की वापस वेतन देने से इनकार किया था, और नियुक्ति प्राधिकारी को एक नया चार्ज मेमो जारी करने और जांच करने की अनुमति दी थी, आदेश को चुनौती दी ‌थी।

    याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियां

    केंद्र सरकार के वकील केएस भीमैया आईसीसीआर की ओर से पेश हुए और कहा कि आईसीसीआर नियोक्ता नहीं है। आवेदक को ब्रिटिश काउंसिल में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और आईसीसीआर केवल एमओयू के संदर्भ में ब्रिटिश काउंसिल को सुविधा प्रदान करता है। इसलिए, आईसीसीआर को बहाल करने के खिलाफ निर्देश कानून में टिकाऊ नहीं है।

    उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियां

    कर्मचारी की ओर से पेश एडवोकेट एआर होल्ला ने कहा कि आवेदक को उचित जांच किए बिना बर्खास्त कर दिया गया है। इसलिए, कैट के आदेश का वह हिस्सा जो वेतन वापस करने से इनकार करता है, कानून में खराब है।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    पीठ ने कहा कि आईसीसीआर और ब्रिटिश हाई कमीशन ने भारत में ब्रिटिश लाइब्रेरी के प्रशासन के लिए समझौता किया। फिर उसने आवेदक को आईसीसीआर की ओर से जारी किए गए ऑफर लेटर का हवाला दिया।

    इसके बाद यह कहा गया, "यह स्पष्ट है कि आवेदक को ब्रिटिश लाइब्रेरी में नियुक्त किया गया था। फेसिलिटेशन एमओयू और ब्रिटिश लाइब्रेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्‍शन के संदर्भ में, आईसीसीआर ने ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए और उसकी ओर से नौकरी की पेशकश की है।"

    बेंच ने कहा,

    "यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अन्य मामलों जैसे 'कर्मचारी-नियोक्ता' संबंध के विपरीत मौजूदा मामले में ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्रबंधक पद के लिए नियुक्ति की गई है। ब्रिटिश हाई कमीशन और आईसीसीआर ने ब्रिटिश लाइब्रेरी के प्रबंधन के लिए एमओयू किया है। ब्रिटिश हाइ कमीशन ने ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए आईसीसीआर के माध्यम से बजटीय राशि वितरित करने पर सहमति व्यक्त की है। आईसीसीआर विदेश मंत्रालय के तहत एक सोसायटी है। यह एमओयू में दर्ज किया गया है कि आईसीसीआर और ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच दोस्ती के मौजूदा बंधन को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है।"

    कोर्ट ने कहा, "इसलिए, यह एक अलग मामला है, जिसमें एक विदेशी मुल्क भारत के विभिन्न शहरों में अपनी लाइब्रेरी चला रहा है और बजटीय राशि के वितरण के लिए आईसीसीआर की सहायता ली है। इस पर विवाद नहीं है कि ऑफर लेट ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्लेसमेंट के लिए दिया गया है।"

    कोर्ट ने कहा, "हमारे विचार में, कैट की जांच की आईसीसीआर नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, टिकाऊ नहीं है और ब्रिटिश लाइब्रेरी नियोक्ता है।"

    कोर्ट ने कहा, "इसलिए, हमारे विचार में, टर्मिनेशन आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

    तदनुसार, पीठ ने आईसीसीआर की याचिका को स्वीकार किया और कैट द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही मर्चेंट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

    केस शीर्षक: भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और अन्य बनाम अजय मर्चेंट और अन्य

    केस नंबर: W.P. No. 32335 of 2017

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