मैं 23 साल का हूं, जिसका कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं, मेरे खिलाफ (मोबाइल) मैसेज में भी कोई सामग्री नहीं: आर्यन खान ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

8 Oct 2021 10:12 AM GMT

  • मैं 23 साल का हूं, जिसका कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं, मेरे खिलाफ (मोबाइल) मैसेज में भी कोई सामग्री नहीं: आर्यन खान ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा

    मुंबई की एक अदालत ने मुंबई तट पर एक लग्जरी क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में आरोपी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अर्यान खान, अभिनेता अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।

    सुनवाई योग्य

    शुरुआत में एनसीबी ने जमानत आवेदनों का विरोध किया और अदालत के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यह गलत है और विचारणीय नहीं है।

    उनका मामला यह है कि आरोपियों के खिलाफ आरोपित अपराध विशेष एनडीपीएस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय हैं।

    एएसजी अनिल सिंह ने टीके लतिका बनाम सेठ करसंदास जमनादास के मामले पर भरोसा करते हुए यह तर्क देते हुए कहा कि इस प्रारंभिक मुद्दे पर पहले फैसला किया जाए, अगर अदालत इस निष्कर्ष पर आती है कि आवेदन बनाए सुनवाई योग्य नहीं है, तो मामले के गुण-दोष में संबंध में जाने का कोई मतलब नहीं है।

    एएसजी की आपत्ति का जवाब देते हुए एडवोकेट सैयद ने कहा,

    "मुझे आश्चर्य है कि मेरे वरिष्ठ एक आपराधिक मामले में दीवानी फैसले का हवाला दे रहे हैं।"

    दूसरी ओर मानेशिंदे ने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत बार वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, इसलिए इस अदालत द्वारा जमानत पर विचार किया जा सकता है।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि तीन साल से अधिक के कारावास को आकर्षित करने वाले सभी अपराध का प्रावधान करने वाली एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए विशेष अदालत द्वारा विचारणीय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते।

    उन्होंने संजय नरहर माल्शे बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अदालत सीआरपीसी द्वारा शासित है और जबकि कई अपराध हैं जो विशेष अदालतों द्वारा विचारणीय हैं, लेकिन जमानत पर अभी भी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है।

    एनडीपीएस की धारा 37 के तहत जमानत मिलने पर प्रतिबंध आर्यन खान पर लागू नहीं: मानेशिंदे

    आर्यन खान की ओर से पेश अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने तर्क दिया कि खान पर उपभोग का आरोप नहीं है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध खान पर लागू नहीं होगा।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "मैसेज में भी (मेरे खिलाफ) कोई सामग्री नहीं है।"

    मानेशिंदे ने सोहिल एसके समीर बनाम महाराष्ट्र राज्य में जमानत आदेश का हवाला दिया, जहां अपीलकर्ता को मध्यवर्ती मात्रा के बावजूद रिहा कर दिया गया था।

    उन्होंने टिप्पणी की,

    "मैं 23 साल का हूं, जिसका कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं। मैं बॉलीवुड से हूं। मैं एक निमंत्रण पर गया था, यह पूछे जाने पर कि क्या मेरे पास ड्रग्स है, मैंने मना कर दिया ... मेरे मोबाइल से डेटा प्राप्त कर लिया गया है और फोरेंसिक के लिए भेजा गया है ... मुझसे कुछ भी नहीं मिला, एक औंस नहीं, लेकिन इससे बहुत अधिक पूंजी बनाई जा रही है।"

    मानेशिंदे ने हर्ष शैलेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले पर भी भरोसा किया, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहली बार दो अपराधियों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ड्रग्स रखने और खपत के मामले में जमानत दी थी।

    इस मामले में यह माना गया कि किसी पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए ड्रग्स खरीदने से प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के लिए धारा 37 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए ड्रग पेडलर नहीं बन जाएगा।

    मानेशिंदे ने कहा कि खान की समाज में गहरी जड़ें हैं, क्योंकि उनका परिवार बॉम्बे में रहता है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है।

    उन्होंने कहा,

    "मैं (खान) फरार नहीं होने जा रहा हूं। छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं। मुझे जमानत दी जानी चाहिए।"

    पृष्ठभूमि

    दो अक्टूबर को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर छापेमारी के लिए अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व किया, जहां से कॉर्डेलिया क्रूज लाइनर को गोवा के लिए प्रस्थान करना था।

    एनसीबी द्वारा कथित तौर पर मध्यम और कम मात्रा में कोकीन, एमडीएमए (एक्स्टसी), चरस और 1,33,000 रुपये नकद जब्त करने के बाद आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था।

    खान, मर्चेंट और धमेचा को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। उन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी) के साथ पठित 20 बी, 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मर्चेंट और धमेचा से क्रमश: छह और पांच ग्राम चरस कथित तौर पर जब्त किया गया।

    खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

    गुरुवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खान और सात अन्य की और हिरासत की मांग करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा करने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

    एनसीबी ने अब तक इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किया है।

    एजेंसी ने सोमवार को गोवा से लौटे क्रूज को छापेमारी के बाद रवाना होने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया।

    गिरफ्तार लोगों में 10 अतिथि, चार कार्यक्रम आयोजक, दो कथित आपूर्तिकर्ता और एक उपभोक्ता शामिल हैं। आठ लोगों पर एनडीपीएस अधिनियम की कठोर धारा 27ए के तहत अवैध यातायात के वित्तपोषण और 20 साल की जेल की सजा को आकर्षित करने वाले अपराधियों को शरण देने के लिए मामला दर्ज किया गया।

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