"पति-पत्नी को समायोजन की भावना के साथ रहने की उम्मीद": एमपी हाईकोर्ट ने पति के साथ पत्नी के सुलह के रूप में आरसीआर ड‌िक्री को बरकरार रखा

Avanish Pathak

13 July 2022 4:43 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा,

    "इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि विवाह संस्था एक पवित्र संस्था है, जिसके साथ गंभीरता जुड़ी हुई है। पति और पत्नी दोनों से समायोजन और सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहने की उम्मीद की जाती है। विवाह के आधार पर, विवाह के बाद दो व्यक्ति एक मान्यता प्राप्त स्थिति प्राप्त करते हैं। आपसी विश्वास की भावना के साथ उस स्थिति को बनाए रखना दंपति का कर्तव्य है।"

    जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने यह टिप्पणी पत्नी द्वारा पति के पक्ष में दिए गए वैवाहिक अधिकारों की बहाली (आरसीआर) के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार करते हुए की।

    हालांकि, सुनवाई के दौरान, उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि उसका तत्काल अपील करने का इरादा नहीं है। पति ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि अगर वह उसके साथ रहती है, तो वह उसे पूरी गरिमा और अनुग्रह के साथ बनाए रखेगा ताकि उसके पास उपलब्ध साधनों के भीतर एक आरामदायक और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।

    पति और पत्नी के बीच समझौते को देखते हुए, अदालत ने शुरू में, पत्नी-अपीलकर्ता के प्रति प्रतिवादी-पति की पहलकदमी की सराहना की और प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, डबरा, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश और डिक्री को बरकरार रखा।

    हालांकि,कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि पति और पत्नी दोनों से समायोजन और सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहने की उम्मीद की जाती है और यह कि युगल का कर्तव्य है कि वह आपसी विश्वास की भावना के साथ उस स्थिति को बनाए रखें।

    मामला

    युगल ने अप्रैल 2015 में शादी कर ली थी, लेकिन मई 2015 से शादी के कुछ दिनों बाद वे अलग रहने लगे। इसके बाद, प्रतिवादी-पति ने मई 2018 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर करते हुए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, डबरा, जिला ग्वालियर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    उसकी प्रामाणिकता को देखते हुए, एक आदेश दिया गया था। उसी फरमान को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    केस का शीर्षक - डिंपल@रानी रावत बनाम अशोक रावत [FIRST APPEAL No. 728 of 2021]

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एमपी) 172

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