पति को तब छोड़ देना जब उसने अपनी आँखों की रौशनी खो दी और पति के साथ अपमानजनक व्यवहार करना 'मानसिक क्रूरता' : त्रिपुरा हाईकोर्ट

SPARSH UPADHYAY

11 Sep 2020 9:43 AM GMT

  • पति को तब छोड़ देना जब उसने अपनी आँखों की रौशनी खो दी और पति के साथ अपमानजनक व्यवहार करना मानसिक क्रूरता : त्रिपुरा हाईकोर्ट

    फैमिली कोर्ट अगरतला द्वारा दिनांक 25.09.2018 को सुनाये गए फैसले [केस नंबर T. S. (Divorce) 163 ऑफ़ 2014] के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए बुधवार (09 सितंबर) को त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि "उनकी (पति-पत्नी) संवेदनाएं और भावनाएं सूख गई हैं और उनके संयुग्मित जीवन की बहाली का शायद ही कोई मौका बचा है।"

    पीड़ित पत्नी ने इस अपील को हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 28 और फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 19 के तहत दायर किया था, जो कि फैमिली जज, अगरतला के न्यायिक फैसले की वैधता को चुनौती देता है।

    जस्टिस एस. तालापात्रा और एस. जी. चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने उक्त अपील को खारिज करते हुए कहा,

    "उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के साथ उसे तब छोड़ दिया जब उसने अपनी दृष्टि खो दी और जब उसे उसकी पत्नी के समर्थन की सख्त जरूरत थी।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    अपीलार्थी-पत्नी और प्रतिवादी-पति का विवाह 31.07.2002 को हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया। 28.07.2003 को उनके विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ।

    ट्रायल कोर्ट में याचिकाकर्ता होने वाले पति ने अपनी प्रतिवादी-पत्नी (यहाँ अपीलकर्ता) के खिलाफ कई आरोप लगाए।

    यह मामला अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भी भेजा गया जिसने सुलह के प्रयास किए। लेकिन पार्टियां साथ रहने के लिए राजी नहीं हुईं।

    पति की दलीलें - उनके अनुसार, उनकी शादी के 02 साल बाद, उसकी एक आंख में कैंसर का पता चला था और वह दिन-प्रतिदिन अपनी आंखों की रोशनी खोने लगा। अगरतला में उनका मोटर पार्ट्स का छोटा कारोबार था। अपनी बीमारी के परिणामस्वरूप, उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा।

    उसकी प्रतिवादी-पत्नी ने फिर उससे दूर रहना शुरू कर दिया और उसके अंधेपन के चलते उसे गालियां दीं। 12.01.2007 को जब याचिकाकर्ता पति, घर से दूर था, तो उसकी पत्नी अपने माता-पिता के घर, अपनी बेटी के साथ चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी।

    इसके अलावा, उसने न केवल उसके खिलाफ बल्कि पति की विवाहित बहन के खिलाफ भी झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए और उन दोनों को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत एक आपराधिक मामले में फंसा दिया, जो पति के अनुसार मानसिक क्रूरता थी।

    नतीजतन, याचिकाकर्ता-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और इसके बाद निर्वासन और क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग की, जिसे बाद में मंजूर कर लिया गया।

    पत्नी की दलीलें - प्रतिवादी-पत्नी ने याचिका दायर की और उसके पति द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया।

    उनके अनुसार, उनके पति द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार थे। उसने अपने पति को कभी नहीं छोड़ा। बल्कि वह अपनी बेटी के साथ अपने पति द्वारा अपने वैवाहिक घर से बेदखल की गई थी।

    यह प्रतिवादी-पत्नी द्वारा कहा गया था कि उसका शराबी पति, दहेज के लिए उसका यौन शोषण करता था।

    उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने अगरतला महिला पीएस में धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपने पति और उसकी बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिससे उन्हें दोषी करार दिया गया।

    अपील में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उसके पति और उसकी बहन को आरोप से बरी कर दिया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनके बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी गई जो कि उच्च न्यायालय में लंबित थी जब उसने तलाक की कार्यवाही में अपना जवाब दाखिल किया।

    पत्नी के अनुसार, उसने हमेशा अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीने की कोशिश की। लेकिन पति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बल्कि उसने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया और उसे अपनी बेटी के साथ उसके घर से निकाल दिया।

    इसलिए उसने अपने पति से तलाक मांगने की याचिका खारिज करने की प्रार्थना की।

    ट्रायल कोर्ट का निर्णय

    ट्रायल कोर्ट ने सभी सबूतों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित समझा कि प्रतिवादी-पत्नी ने स्वेच्छा से 12.01.2007 को बिना किसी वास्तविक कारण के अपने पति से स्वयं को अलग कर लिया था और पिछले 11 वर्षों से दूर रहने के चलते, उनके पुनर्मिलन की आशंका नहीं बची है।

    ट्रायल जज द्वारा आगे आयोजित किया गया था कि धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपने पति के खिलाफ वैवाहिक क्रूरता के आरोपों को सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय में अपील में झूठा साबित किया गया है।

    न्यायाधीश के अनुसार, पत्नी प्रतिवादी ने अपने पति को परेशान करने के लिए अपने पति के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाए, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक देने के उद्देश्य से 'क्रूरता' थी।

    ट्रायल जज ने याचिकाकर्ता पति और प्रतिवादी-पत्नी के बीच हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक के एक डिक्री द्वारा विवाह को क्रूरता के आधार पर भंग कर दिया जिसे वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

    उच्च न्यायालय के अवलोकन

    अदालत इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ क्रूरता और desertion का आधार, अपीलार्थी के तलाक की याचिका दायर करने की तारीख पर मौजूद था या नहीं।

    पार्टियों की दलीलें और पक्षकारों द्वारा दिए गए सबूतों से, अदालत को इस निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सामग्री नहीं मिल सकी कि प्रतिवादी पत्नी को कभी भी उसके याचिकाकर्ता पति द्वारा अपना साथ छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था या उसे उसके वैवाहिक घर से दूर किया गया था।

    इसके अलावा, अदालत ने देखा कि पत्नी ने 12.01.2007 को घर पर उसकी अनुपस्थिति में उसे बिना किसी वास्तविक कारण के छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने याचिकाकर्ता पति के साथ तलाक की याचिका दायर करने की तिथि तक या उसके बाद अपने संयुग्मित जीवन को फिर से शुरू नहीं किया।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की,

    "सबूत सामने है कि उसने पति ने अपने रिश्तेदारों के साथ कई मौकों पर अपनी पत्नी से मुलाकात की और उसे अपने संयुग्मित जीवन में लौटने के लिए कहा, प्रतिवादी पत्नी ने भी इनकार नहीं किया। वह अपने पति के पास लौटने से इनकार करने के आधार को भी साबित नहीं कर सकी। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक मांगने के उद्देश्य से प्रतिवादी-पत्नी द्वारा यह निस्संदेह desertion का आचरण है।"

    न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि उसके पति को छोड़ने के बाद, उसने धारा 498A IPC के तहत कार्यवाही में अपने पति के खिलाफ दहेज के लिए उत्पीड़न के आरोप लगाए, उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की।

    उल्लेखनीय रूप से, अदालत ने कहा,

    "दिए गए मामले में रिकॉर्ड पर सबूतों से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव हमें एक निष्पक्ष निष्कर्ष पर ले जाता है कि उसके अपमानजनक आचरण से उसके पति को गंभीर मानसिक पीड़ा हुई, जिसमें कोई शक नहीं कि यह क्रूरता है।"

    त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले, बिश्वनाथ बसपार बनाम झूमरानी घोष (बसपार) (2015) 1 टीएलआर 649 के मामले पर भरोसा जताते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यदि अन्य आधार बना दिए जाते हैं या क्रूरता या desertion का आधार आंशिक रूप से सिद्ध होता है, तो, यदि विवाह मृत है, तो न्यायालय तलाक देने का विचार कर सकता है।

    वर्तमान मामले में, अदालत ने देखा, तलाक की याचिका दायर करने की तारीख पर क्रूरता और desertion मौजूद था।

    नतीजतन, अदालत ने कहा,

    "इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि पति और पत्नी 13 से अधिक वर्षों से अलग रह रहे हैं और इस अवधि के दौरान वे कभी भी एक साथ नहीं रहे। इस न्यायालय द्वारा उनके संबंधों के सामंजस्य के लिए नियुक्त मध्यस्थ का प्रयास भी विफल रहा। इसलिए, हमारे विचार में यह माना जाता है कि यह स्पष्ट रूप से विवाह के टूटने का मामला है और शादी को बचाना काफी असंभव है।"

    परिस्थितियों की इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने माना कि तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने में ट्रायल कोर्ट उचित थी। इसलिए अपील को योग्यता से रहित घोषित किया गया और इस तरह खारिज कर दिया गया।

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