पत्नी से लंबे समय तक अलग रहने के बाद दूसरी महिला के साथ रह रहा पति 'क्रूरता' साबित होने पर तलाक से इनकार करने का आधिकारी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
15 Sept 2023 12:46 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पत्नी से लंबे समय तक अलग रहने और तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं होने के बाद दूसरी महिला के साथ रहने वाला पति क्रूरता के सिद्ध आधारों पर पत्नी को तलाक मांगने से वंचित नहीं कर सकता।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा आपराधिक मामलों में लगाए गए क्रूरता के आरोपों को तलाक की कार्यवाही में प्रमाणित किया जाना चाहिए।
खंडपीठ ने कहा कि पति के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों में अस्पष्ट आरोपों के साथ बार-बार की गई शिकायतों को क्रूरता के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।
अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने का फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं।
पत्नी द्वारा दायर की गई अपील खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि दोनों पक्षकारों की शादी दिसंबर 2003 में हुई थी, लेकिन उनकी शादी पहले दिन से ही खुशियों के बजाय कांटों का बिस्तर बन गई।
पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी झगड़ालू महिला है, जो उसके आने वाले रिश्तेदारों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी और घर का काम करने से भी कतराती थी। इस पृष्ठभूमि में खंडपीठ ने कहा कि पत्नी का झगड़ालू स्वभाव 2011 में अदालती कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में प्रकट हुआ था, जहां उसने पति और उसके परिवार के सदस्यों को धमकी दी थी कि वह उसे जेल भेज देगी और उसे मार डालेगी।
अदालत ने कहा,
“यह सही तर्क दिया गया कि जो व्यक्ति ओपन कोकर्ट में प्रतिवादी-पति और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाने और झगड़ा करने में संकोच नहीं करता, उसके वैवाहिक घर में अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा बताए गए आचरण को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। ये घटनाएं स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि अपीलकर्ता-पत्नी और उसके परिवार के सदस्य झगड़ालू थे और अपीलकर्ता-पत्नी ने प्रतिवादी-पति पर शारीरिक क्रूरता की थी।”
जैसा कि पति ने दावा किया कि पत्नी ने उसे वैवाहिक संबंध से इनकार कर दिया, अदालत ने कहा कि उक्त गवाही का कोई गंभीर खंडन नहीं किया गया, जो यह दर्शाता कि वैवाहिक संबंध टूट गया था, जो किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार है।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी ने 2007 में पति द्वारा तलाक की याचिका दायर करने के बाद शिकायत की थी और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत एफआईआर दोनों पक्षकारों के अलग होने के काफी बाद दर्ज की गई थी।
अदालत ने कहा,
“इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य मशीनरी का सहारा लेकर उपचार प्राप्त करने का अधिकार है और आईपीसी की धारा 498-ए के तहत शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं होगी, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्रूरता के विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति के विरुद्ध किया गया, जो वर्तमान कार्यवाही में उसके द्वारा साबित नहीं किया गया। आपराधिक मुकदमे में भी प्रतिवादी-पति और उसके परिवार के सदस्यों को बरी कर दिया गया।”
जबकि पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने शादी कर ली है, अदालत ने कहा कि उसके द्वारा की गई शिकायतों में न तो कोई विशेष विवरण और न ही कथित दूसरी शादी का कोई सबूत दिया गया है।
अदालत ने कहा,
“भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि तलाक की याचिका लंबित होने के दौरान प्रतिवादी-पति ने दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया और उसके दो बेटे हैं, इसे अपने आप में इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में क्रूरता नहीं कहा जा सकता है, जब वे दोनों 2005 से साथ रहने के पक्षकार नहीं है।“
इसमें कहा गया,
“इतने सालों तक अलगाव के बाद पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं होने के कारण प्रतिवादी-पति को किसी अन्य महिला के साथ रहकर शांति और आराम मिल सकता है, लेकिन तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान यह एक बाद की घटना है। इसके अलावा, क्रूरता के सिद्ध होने के आधार पर पति को पत्नी से तलाक से वंचित नहीं किया जा सकता।
केस टाइटल: एक्स बनाम वाई
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