पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के लिए पति कैपिटल गेन छूट का हकदार: आईटीएटी
Shahadat
21 May 2022 5:59 PM IST
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की डॉ. एस. सीतालाश्मी (न्यायिक सदस्य) और राठौड़ कमलेश जयंतभाई (लेखाकार सदस्य) की जयपुर पीठ ने कहा कि पत्नि के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के लिए कैपिटल गेन छूट का हकदार है।
निर्धारिती कौशलेंद्र सिंह ने 14,75,000 रुपये में अचल संपत्ति बेची। जिसकी कीमत स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकरण द्वारा 14,79,960 रुपये आंकी गई। बिक्री प्रतिफल से बाहर निर्धारिती (Assessee) ने आयकर अधिनियम की धारा 54एफ के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पत्नी के नाम पर एक नई आवासीय गृह संपत्ति की खरीद में निवेश किया।
निर्धारिती ने आयकर अधिनियम की धारा 54एफ के तहत छूट का दावा किया। नतीजतन, "अचल संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक कैपिटल गेन" शीर्ष के तहत कोई पूंजीगत लाभ प्रभार्य नहीं था। एओ ने निर्धारण पूरा करते समय धारा 54एफ के तहत दावा की गई छूट को अस्वीकार कर दिया। एओ ने लंबी अवधि के कैपिटल गेन के रूप में निर्धारिती की कुल आय में राशि को जोड़ा।
एओ ने माना कि चूंकि निर्धारिती ने अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति में निवेश किया था और निर्धारिती और उसकी पत्नी अलग-अलग व्यक्ति हैं और साथ ही अलग-अलग निर्धारिती है। इसलिए धारा 54एफ के तहत दावा की गई कटौती निर्धारिती को स्वीकार्य नहीं है।
निर्धारण आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (ए) ने निर्धारिती द्वारा किए गए तर्कों और प्रस्तुतियों को खारिज कर दिया।
निर्धारिती ने तर्क दिया कि केवल निर्धारिती का अपनी पत्नी के नाम पर एक नए आवासीय घर की खरीद में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 54 एफ के तहत दावा की गई कटौती से इनकार को सही ठहरा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 54एफ के तहत दावा की गई छूट की अनुमति नहीं देने में सीआईटी (ए) उचित नहीं है।
आईटीएटी ने पाया कि निर्धारिती ने अपनी पत्नी के नाम पर एक नए आवासीय घर के निवेश के खिलाफ छूट का दावा किया, जो उचित है।
आईटीएटी ने कहा,
"हमने देखा कि इस खाते पर अधिनियम की धारा 54एफ के तहत छूट का दावा 6,33,190 / - रुपये है। आगे यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने पत्नी के नाम पर नया घर खरीदने पर विवाद नहीं किया। हालांकि एओ द्वारा दावे से इनकार किया गया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 54 एफ के तहत कटौती के दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि नया आवासीय घर निर्धारिती की पत्नी के नाम पर खरीदा गया था जब मौजूदा परिसंपत्ति की बिक्री आय से निर्धारिती द्वारा और उक्त लेनदेन से कैपिटल गेन प्राप्त किया था।"
केस टाइटल: कौशलेंद्र सिंह बनाम आईटीओ
साइटेशन: आईटीए नंबर 191/जेपी/2021
दिनांक: 04/05/2022
अपीलकर्ता के लिए वकील: सी.पी. चावला (आईटीपी)
प्रतिवादी के लिए वकील: रूनी पाल (अतिरिक्त सीआईटी)
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