मद्रास हाईकोर्ट ने पेरियार के खिलाफ ट्वीट पर भाजपा नेता एच राजा खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया

Avanish Pathak

31 Aug 2023 4:08 PM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने पेरियार के खिलाफ ट्वीट पर भाजपा नेता एच राजा खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने ईवी रामासामी, के करुणानिधि, कनिमोझी करुणानिधि, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों और उनकी पत्नियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव एच राजा के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना और नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियां करना राजा की आदत रही है।

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि जब सत्ता में कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसे बोले गए अपने प्रत्येक शब्द के प्रति सावधान रहना चाहिए और निंदनीय टिप्पणी से बचना चाहिए।

    पेरियार के खिलाफ ट्वीट

    राजा ने पेरियार के नाम से मशहूर ईवी रामासामी के खिलाफ ट्वीट करते हुए कहा था कि नास्तिक नेताओं की मूर्तियां तोड़ी जानी चाहिए और साथ ही उन्होंने पेरियार को जातिगत कट्टरपंथी कहकर संबोधित किया था।

    अदालत ने कहा कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को पेरियार के विचारों से मतभिन्नता रखने का अधिकार है, लेकिन वह "लक्ष्मण रेखा" को पार नहीं कर सकता है, और ऐसे बयान नहीं दे सकता है जो पेरियारवाद का पालन करने वाले तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं।

    यह देखते हुए कि राजा का बयान पेरियारवाद का पालन करने वाले व्यक्तियों को भड़काएगा और हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है, अदालत ने कहा कि ये तथ्य एक अपराध हैं और इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।

    करुणानिधि और उनकी बेटी के खिलाफ ट्वीट

    अदालत ने कहा कि चूंकि तमिलनाडु के लोग नेता के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, इसलिए नेता के खिलाफ हानिकारक संदेश समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे और राज्य में अशांति पैदा करेंगे। अदालत ने यह भी देखा कि राजा के संदेशों में नेता के बच्चे को नाजायज बच्चा बताया गया है।

    अदालत ने कहा कि इस तरह के संदेश का नकारात्मक अर्थ है और बेटी को असंवेदनशील तरीके से चित्रित करके उसे नाराज किया गया है।

    यह देखते हुए कि राजा की ओर से किए गए ट्वीट संदेश घृणास्पद भाषण के आसपास थे, अदालत ने कहा कि हालांकि एक राष्ट्रीय पार्टी में जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति विपक्षी पार्टी की नीतियों और कमियों पर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन टिप्पणियां व्यक्तिगत चरित्र/स्थिति को नहीं छू सकतीं।

    अदालत ने कहा कि शब्द तलवारों से अधिक शक्तिशाली होते हैं और जहां तलवार किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है, वहीं शब्द लोगों के एक बड़े वर्ग पर बहुत गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।

    इस प्रकार, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने की राजा की याचिका खारिज कर दी और मामले को एमपी/एमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत, इरोड में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

    केस टाइटलः एच राजा बनाम राज्य

    साइटेशनः 2023 लाइव लॉ (मद्रास)

    पेरियार मामले में आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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