[हथौड़े से ऑनर किलिंग] बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, पिता बेटी के प्रेमी को सबक सिखाना चाहता था, उसका मारने का इरादा नहीं था, उम्रकैद की सजा रद्द की

Avanish Pathak

15 Oct 2022 6:54 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में एक कारपेंटर और उसके बेटे को दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया और उन्हें सदोष हत्या, जो हत्या के बराबर न हो, का दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पीड़ित को लड़की के साथ संबंध रखने के कारण "सबक सिखाना" चाहते थे।

    खंडपीठ ने माना कि महिला के 20 वर्षीय प्रेमी पर आक्रामक होने, उस पर हमला करने, फिर उसे हथौड़े से मारने की दोनों की कार्रवाई और जब भीड़ इकट्ठा हुई तो मौके से भाग जाना, आरोपियों के पक्ष में है। पीड़ित अलग जाति का था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं का इरादा सखाराम की हत्या करना नहीं था, बल्‍कि निश्चित रूप से दोनों अपीलकर्ता को सबक सिखाना चाहते थे और उसे फटकारना चाहते थे। हथौड़े के प्रहार से सखाराम को लगी चोट हालांकि घातक थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।"

    जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने कारपेंटर और उनके बेटे की ओर से दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, और पिता को 10 साल की कैद की सजा सुनाई..। इससे पहले धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्हें बुक किया गया था, हालांकि बाद में सजा को घटाकर आईपीसी की 304 (II) के तहत कर दिया गया।

    फैसले में पीठ ने पिता के पेशे को यह कहते हुए उसके पक्ष में माना कि उसके लिए हथौड़ा लेकर चलना असामान्य नहीं था।

    इसके अलावा, तथ्य यह है कि उन्होंने पहली बार में युवक को नहीं मारा, और पहले उस पर हमला किया, यह संकेत देता है कि वे उसकी हत्या करने नहीं गए थे। अदालत ने केवल हमला करना और घटनास्थल से भाग जाना "क्रूर" नहीं माना जा सकता है।

    "सखाराम की हत्या की घटना सड़क पर तब हुई जब अपीलकर्ताओं ने उसे रोका। निश्चित रूप से, यह एक पूर्व नियोजित कार्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता ज्योत्सना के साथ संबंधों को जारी रखने के कारण सखाराम से नाराज थे और यही सखाराम से भिड़ने का कारण भी था।

    ...उसे गाली-गलौज दी गई और लात-घूंसे मारे गए और उसके बाद अपीलकर्ता नंबर 1 (पिता) अपनी मोटरसाइकिल तक गया और अपनी मोटरसाइकिल के बूट से हथौड़ा (जो बढ़ई का मुख्य उपकरण है) निकाल लाया। उसने सखाराम के माथे पर उस ह‌थौड़े से एक ही वार किया। एकमात्र प्रहार के बाद, अपीलकर्ताओं ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया, बल्‍कि जब लोग मौके पर एकत्र हुए थे, वे डर गए थे।"

    अभियोजन पक्ष ने मामले में एक चश्मदीद सहित 10 गवाहों से पूछताछ की। उसने बयान दिया कि 22 जनवरी, 2011 को वह अपने दैनिक श्रम कार्य से शाम लगभग 5:30 बजे लौट रहा था। पीड़ित सखाराम अपनी साइकिल पर उनसे आगे थे। जब वे गांव करजगांव की सीमा पर पहुंचे तो बढ़ई और उसका बेटा रुक गए और सखाराम को सड़क पर गिरा दिया और उससे मारपीट की। हथौड़े से चोट लगने पर वह जमीन पर गिर गया, जिसके बाद भी दोनों उसके साथ मारपीट करते रहे। पीठ ने कहा कि चश्मदीद गवाह का विवरण डॉक्टर की गवाही से मेल खाता है।

    हालांकि, आरोपी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष दंपति के बीच संबंध को साबित करने में विफल रहा। जवाब में अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाह और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही का हवाला दिया, जो यह कहते हैं कि भाई ने वास्तव में सखराम को मारने की धमकी दी थी।

    एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए जिसमें पिता सखराम के घर गया था, और अपने परिवार को अपने बेटे के लिए दूसरी दुल्हन की तलाश करने के लिए कहा, अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता उनके रिश्ते के खिलाफ थे और इसे तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अपीलकर्ता सखाराम से नाराज थे।"

    धारा 300 के अपवाद 4 का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा, "हमारी राय में, अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा सखाराम के माथे पर हथौड़े से प्रहार करने का कार्य जुनून में और प्रेरित होकर किया गया कार्य कहा जा सकता है। निश्चित रूप से उसकी हत्या एक पूर्व नियोजित कार्य नहीं हो सकता है।"

    केस टाइटल: सचिन लक्ष्मण दांडेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य


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