हनी सिंह घरेलू हिंसा मामला: दिल्ली कोर्ट ने सिंगर को यूएई में प्रॉपर्टी पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोका

LiveLaw News Network

17 Sep 2021 6:32 AM GMT

  • हनी सिंह घरेलू हिंसा मामला: दिल्ली कोर्ट ने सिंगर को यूएई में प्रॉपर्टी पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोका

    दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हनी सिंह को उनके या संयुक्त अरब अमीरात में उनकी कंपनियों के माध्यम से उनके स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया।

    मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने सिंगर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार की ओर से दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया।

    कोर्ट द्वारा जारी किए नोटिस में हनी सिंह को विदेश में पंजीकृत अपनी कंपनियों के दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले अंतरिम आदेश में उन्हें अपनी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति, उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली स्त्रीधन आदि का निपटान करने से रोक दिया गया था, वह इस मामले में भी जारी रहेगा।

    मामला को अब 17 सितंबर को जवाब और तर्क दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    इससे पहले, अदालत ने तलवार को अपना सामान लेने के लिए उसके वैवाहिक घर (ससुराल) जाने की अनुमति दी थी।

    आवेदक पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    अपने आवेदन में शालिनी ने आरोप लगाया था कि हनी सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ हिंसा की।

    आवेदन में आगे कहा गया कि उसकी बातों को नहीं मानने वाले लोगों के प्रति हनी सिंह का व्यवहार धमकी देने, मारपीट करने और क्रूर हिंसा का इतिहास रहा है।

    सुनवाई के दौरान सिंह अपने वकीलों के साथ तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए थे।

    हनी सिंह की पत्नी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि वह लगातार डर में रह रही है, क्योंकि उत्तरदाताओं ने उसे फिजिकल शारीरिक पहुंचाने की धमकी दी है।

    याचिका में कहा गया,

    "प्रतिवादी नंबर एक, दो, तीन और चार ने साठगांठ की और आवेदक को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, यौन उत्पीड़न किया। प्रतिवादियों ने आवेदक को आपराधिक रूप से धमकाया गया, जो उसके लिए अत्यधिक दबाव और यातना का कारण बना। आवेदक को शादी के दौरान उत्तरदाताओं से अत्यधिक पीड़ा पहुंची और हिंसा का सामना करना पड़ा।"

    आगे यह आरोप लगाते हुए कि सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने क्रूरता में लिप्त हैं और उसे बहुत प्रताड़ित किया है। तलवार का कहना है कि वह उनसे मुआवजे की हकदार है।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "प्रतिवादी नंबर एक ने हमला करने, मारपीट करने, हाथापाई करने, धोखा देने, विश्वासघाती होने और उस महिला को अपूरणीय क्षति पहुंचाने में कोई शर्म नहीं दिखाई, जिसे वह संजोना और उसकी रक्षा करना चाहता है।"

    इसे देखते हुए तलवार ने सिंह को पाँच लाख प्रति माह उसका खर्च देने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही वह प्रतिवादियों को वैवाहिक घर या स्त्रीधन को बेचने या बेचने से रोकने का भी की भी मांग की गई।

    साथ ही सिंह और उनके परिवार से 10 करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा भी मांगा है।

    शालिनी तलवार का प्रतिनिधित्व एडवोकेट संदीप कपूर, सीनियर पार्टनर, करंजावाला एंड कंपनी ने अपूर्व पांडे और जी जी कश्यप, एडवोकेट के साथ किया।

    केस शीर्षक: शालिनी तंवर बनाम हिरदेश सिंह और अन्य।

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