'फिज़िकल रूप में सुनवाई को नियम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को अपवाद बनाना आर्टिकल 21 का उल्लंघन' : दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

20 March 2021 8:45 AM IST

  • फिज़िकल रूप में सुनवाई को नियम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को अपवाद बनाना आर्टिकल 21 का उल्लंघन : दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

    दिल्ली हाईकोर्ट में 9 मार्च, 2021 के आदेश के अनुसार सुनवाई के फिजिकल मोड को बहाल करने के लिए दायर पीआईएल में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी की सार्वजनिक, यातायात भीड़, कठिन पार्किंग और वायु वातावरण को देखते हुए सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों और अन्य सहायक अदालतों में फिज़िकल रूप में सुनवाई का समर्थन किया जा सके।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मार्च, 2021 को आदेश दिया कि सभी दिल्ली की अदालतें 15 मार्च से पूर्ण रूप से फिजिकल रूप से कामकाज शुरू कर देंगी। हालांकि वर्चुअल सुनवाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मगर इसकी अनुमति केवल असाधारण मामलों में ही दी जाएगी।

    हस्तक्षेप आवेदन के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में सुनवाई को अपवाद और फिजिकल मोड पर सुनवाई को नियम बनाने पर जोर देती है और पर्यावरण के संबंध में बड़े मुद्दे को नजरअंदाज करती है और उनकी अनदेखा करती है। आगे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित भारत संघ (WP सिविल 10329/1985) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण, वायु प्रदूषण, यातायात भीड़, मल जलाने और वाहनों के प्रदूषण की सुरक्षा के लिए उक्त याचिका में निर्देश जारी किए।

    इसके अलावा, आवेदन में कहा गया है कि सभी जिला बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी उत्तरदाता 3 और 4 मामले में केवल कुछ व्यक्तियों के लिए फिजिकल सुनवाई पर जोर देकर काम कर रहे हैं, जिससे विभिन्न सुविधाओं में इंटरनेट सुविधाओं की व्यवस्था के लिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी की अनदेखी हो रही है। अदालतें उन लोगों के लिए इसे सुलभ बनाने के लिए काम करे, जो तकनीकी लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

    आवेदन में कहा गया,

    "इंटरनेट सेवाओं/फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की ओर इन बार एसोसिएशनों द्वारा एक भी कदम नहीं उठाया गया है, जो 48 घंटों के भीतर चयनित क्षेत्र में इंटरनेट सेवा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये बार एसोसिएशन अनुचित रूप से उन फिजिकल रूप से सुनवाई पर जोर दे रहे हैं, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से जानते हैं।

    बार एसोसिएशनों के इस रवैये को बहुमत की आवाज का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता, खासकर जब बार के प्रत्येक वकील / सदस्य द्वारा सुनवाई के मोड का विकल्प चुनने के लिए कभी भी किसी तरह का सर्वे डिजिटल रूप से या अन्य प्रकारनहीं किया गया।"

    हस्तक्षेप आवेदन में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं:

    1. आम जनता के स्वास्थ्य, यातायात की भीड़, पार्किंग में कठिनाई, वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के अधिकारी में समय-समय पर सुनवाई के वर्चुअल मोड को अपनाएं।

    2. उत्तरदाता 4 और 5 (ऑल बार एसोसिएशन और डीएचसीबीए) के तर्कों को अस्वीकार कर दें जब तक कि वे सुनवाई के पसंदीदा फिजिकल मोड के लिए अपने सम्मानीय बार सदस्यों द्वारा चुने गए सुनवाई के पसंदीदा मोड पर अपनी संपूर्ण सदस्यता के डिजिटल सर्वेक्षण रिपोर्ट को रिकॉर्ड नहीं करते।

    3. उत्तरदाता 4 और 5 (ऑल बार एसोसिएशन और डीएचसीबीए) को निर्देशित करें कि सभी कोर्ट परिसर में सदस्यों के लिए फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सेवाओं के आउटलेट की सुविधा की व्यवस्था तय समय सीमा में करें जो किसी भी अदालत परिसर से किसी अन्य अदालत / ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो सकें।

    रिट याचिका को 24 मार्च, 2021 को अगली सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।

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