एक बच्चे का हाथ पकड़ना और यह कहना कि वे सुंदर हैं, इसे पोक्सो अधिनियम के तहत 'यौन हमला' नहीं माना जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

Avanish Pathak

30 May 2022 1:52 PM IST

  • एक बच्चे का हाथ पकड़ना और यह कहना कि वे सुंदर हैं, इसे पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमला नहीं माना जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

    मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि एक बच्चे का हाथ पकड़ने और उसके हाथों को सुंदर कहने के कार्य को पोक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का कार्य नहीं माना जा सकता है।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने नौ साल की पीड़िता से एक गिलास पानी मांगा था। पीड़िता जब पानी लेकर आई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि "उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ सहलाया और फिर कहा कि मेरा हाथ बहुत सुंदर है"।

    हाईकोर्ट के समक्ष, धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर करके आरोपी ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि एक पचपन वर्षीय व्यक्ति ने एक युवा लड़की के हाथों की तरीफ करते हुए कहा कि आपके हाथ सुंदर हैं, कल्पना के किसी भी हिस्से से किसी भी कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है।

    राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तथ्य यह है कि आरोपी ने पानी का गिलास नहीं लिया जो पीड़ित ने गिरा दिया था। यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (एम) और 7 के तहत मामला बनाने का उल्टा इरादा दर्शाता है।

    जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह ने पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम सतीश और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया और कहा,

    "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना की जगह कथित पीड़ित लड़की के निवास के पास स्थित है। उस जगह के पास लोग ताश खेल रहे थे और जब वह खेल रही थी तो याचिकाकर्ता ने उससे एक गिलास पानी मांगा। जिसके बाद वह उसके पास पानी लेकर आई। यह स्पष्ट है कि घटना की जगह एक सार्वजनिक स्थान है, जहां कई लोग मौजूद थे और कथित घटना दिन के उजाले में हुई थी।

    तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने कथित पीड़ित लड़की के हाथों पर टिप्पणी की थी, जिससे उसका संपर्क शायद कुछ सेकंड का था। इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता का यौन इरादा था। सबसे बेहतर यह कहा जा सकता है कि संपर्क का गैर-यौन उद्देश्य को माना जा सकता है।"

    याचिका की अनुमति देते हुए कोर्ट ने बंडू विट्ठलराव बोरवार बनाम महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया और कहा,

    "याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट की राय से सहमत होने के लिए इच्छुक है और यह भी राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित पीड़ित का हाथ पकड़ने की कार्रवाई लड़की और यह कहना कि उसके हाथ सुंदर हैं, किसी भी तरह से यौन इरादे के बराबर नहीं होगा और इस प्रकार, यौन उत्पीड़न का कार्य नहीं माना जाएगा।"

    केस: मोहम्मद सैमुल्लाह बनाम मेघालय राज्य | 2022 लाइव लॉ (Meg ) 18

    कोरम: जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story