जब तक दोनों पक्षों के बीच 'सप्तपदी' (सात फेरे) नहीं हो जाता, हिंदू विवाह 'संपन्न' नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 Oct 2023 4:27 PM IST

  • जब तक दोनों पक्षों के बीच सप्तपदी (सात फेरे) नहीं हो जाता, हिंदू विवाह संपन्न नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    Allahabad High Court 

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक हिंदू विवाह तब तक 'संपन्न' नहीं किया जा सकता जब तक कि 'सप्तपदी' समारोह (दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से सात फेरे लेना ) और अन्य अनुष्ठान नहीं किए जाते।

    इसके साथ, जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने स्मृति सिंह द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके पति द्वारा आईपीसी की धारा 494 (द्विविवाह) और 109 (उकसाने की सजा) के तहत उनके खिलाफ दायर शिकायत की पूरी कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

    शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सिंह/आवेदक उसकी पत्नी थी और उनकी शादी जून 2017 में हुई थी, हालांकि, सितंबर 2017 में, उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी दूसरी शादी को मंजूरी दे दी और अब, वह उससे तलाक लिए बिना अपने दूसरे पति के साथ रह रही है।

    एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद, आवेदकों के साथ-साथ अन्य सह-अभियुक्तों को भी बुलाया, जिसे चुनौती देते हुए आवेदक और अन्य ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    आवेदक का मामला था कि उसके पति द्वारा दायर की गई शिकायत एक जवाबी कार्रवाई का मामला था क्योंकि उसने पहले ही शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने से भी इनकार किया।

    महत्वपूर्ण रूप से, यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता के साथ-साथ गवाहों की शिकायत और बयानों में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 (2) के अनुसार विवाह के 'अनुष्ठान' और 'सप्तपदी' समारोह के बारे में कोई दावा नहीं किया गया था।

    इसलिए, यह तर्क दिया गया कि आवेदकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 और 109 के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया था।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    प्रारंभ में, आवेदक संख्या एक के विरुद्ध दूसरी शादी के आरोप के संबंध में शिकायतकर्ता के आवेदन में दिए गए कथनों का अवलोकन किया गया। न्यायालय ने पाया कि आरोप की जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई और यह झूठा पाया गया।

    इसके अलावा, जहां तक दूसरी शादी का सवाल है, अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक शादी के संबंध में, 'अनुष्ठान' शब्द का अर्थ है 'उचित समारोहों के साथ और उचित रूप में शादी करना' और इसलिए, अदालत देखा गया है, जब तक विवाह उचित समारोहों और उचित तरीके से मनाया या संपन्न नहीं किया जाता है, तब तक इसे 'संपन्न' नहीं कहा जा सकता है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यदि पार्टियों पर लागू कानून के अनुसार विवाह वैध विवाह नहीं है, तो यह कानून की नजर में विवाह नहीं है। न्यायालय का यह भी विचार था कि आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक है कि दूसरी शादी उचित समारोहों के साथ और उचित रूप में मनाई जानी चाहिए।

    यह देखते हुए कि अदालत के समक्ष पक्षकार हिंदू हैं और हिंदू कानून के तहत 'सप्तपदी' समारोह एक वैध विवाह के गठन के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक है, अदालत ने कहा कि कथित दूसरी शादी में सप्तपदी समारोह के प्रदर्शन के संबंध में सबूत थे, जबकि वर्तमान मामले में यह कमी है।

    पीठ ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि शिकायत के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत बयानों में 'सप्तपदी' के संबंध में कोई कथन नहीं था।

    इसे देखते हुए, शिकायत की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पाया कि आईपीसी की धारा 109 के साथ पढ़ी गई धारा 494 के तहत अपराध का गठन करने के लिए बुनियादी तत्वों की कमी थी और इसलिए, आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

    नतीजतन, अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को "एक गुप्त उद्देश्य के साथ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के अलावा और कुछ नहीं" करार देते हुए न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    केस टाइटलः स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह और 3 अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य [APPLICATION U/S 482 No. - 23148 of 2022]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 361


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