हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2020 के आदेश का अनुपालन न करने पर राज्य शिक्षा सचिव का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया
Shahadat
9 Aug 2023 3:13 PM IST
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में पारित आदेश को लागू करने में विफलता के लिए राज्य के शिक्षा सचिव के वेतन को जब्त करने का आदेश दिया।
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने निर्देश दिया,
“…यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 1, एच.पी. सरकार के मुख्य सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार का वेतन अगले आदेश तक कुर्क किया जाए। दो दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करके वेतन की कुर्की सुनिश्चित की जाए।
यह निर्देश नील कमल सिंह द्वारा दायर निष्पादन याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया, जो निजी तौर पर संचालित शैक्षणिक संस्थान से सेवानिवृत्त हुए, जिसे राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। सिंह ने ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसे वित्तीय लाभ की मांग करते हुए याचिका दायर की।
अदालत ने पहले जनवरी 2020 में सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश को लागू नहीं किया। इसके बाद सिंह ने हाईकोर्ट में निष्पादन याचिका दायर की, जिसने राज्य सरकार को मूल आदेश का पालन करने का आदेश दिया। हालांकि, कई बार समय विस्तार के अनुरोध के बाद भी राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही।
सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि मामला सचिव के समक्ष विचाराधीन है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य है।
इसमें कहा गया,
"सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल के आग्रहपूर्ण अनुरोध पर हम उदार रुख अपना रहे हैं और संबंधित अधिकारी को सिविल कारावास/हिरासत में रखने का निर्देश देने के बजाय केवल वेतन कुर्क करने का निर्देश दे रहे हैं।"
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले को 9 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल: नील कमल सिंह बनाम राज्य
ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें