हिजाब पर प्रतिबंध मामला : दक्षिण अफ्रीका के फैसले में हिंदू लड़की को सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में स्कूल में नाक की रिंग पहनने की अनुमति दी, कर्नाटक हाईकोर्ट में दलील

LiveLaw News Network

15 Feb 2022 7:21 PM IST

  • हिजाब पर प्रतिबंध मामला : दक्षिण अफ्रीका के फैसले में हिंदू लड़की को सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में स्कूल में नाक की रिंग पहनने की अनुमति दी, कर्नाटक हाईकोर्ट में दलील

    कर्नाटक हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता, एक मुस्लिम छात्रा की ओर से व्यापक दलीलें सुनीं, जिसने हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर उसे कॉलेज में प्रवेश करने से इनकार करने की एक सरकारी कॉलेज की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

    पीठ ने पिछले शुक्रवार को छात्रों को कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोका था , जबकि मामले की सुनवाई लंबित है। अंतरिम आदेश केवल उन संस्थानों पर लागू किया गया जिन्होंने कॉमन ड्रेस कोड निर्धारित किया है।

    मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में सभी मीडिया से अधिक जिम्मेदार होने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि वे राज्य में शांति बनाए रखने का प्रयास करें।

    हाईकोर्ट में मंगलवार की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और इसे स्कूल के दौरान कुछ घंटों के लिए प्रतिबंधित करना, समुदाय के विश्वास को कमजोर करता है और अनुच्छेद 19 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

    मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थ, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने एक जुड़े मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार को भी सुना।

    कामत ने सोमवार को प्रस्तुत किया था कि राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा कि सिर पर दुपट्टा पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित नहीं है, 'पूरी तरह से गलत' है । यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार का आचरण कॉलेज विकास समिति (सीडीसी) को यह तय करने के लिए कि हेडस्कार्फ़ की अनुमति दी जाए या नहीं, ' पूरी तरह से अवैध' है।

    आज कोर्ट के ध्यान में यह भी लाया गया कि अंतरिम आदेश का कथित तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने आरोप लगाया कि मुसलमान लड़कियों को अपना हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि गुलबर्गा में सरकारी अधिकारी एक उर्दू स्कूल में गए और शिक्षकों और छात्रों को हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया।

    बेंच ने ताहिर द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक वकील हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता।

    कामत ने तर्क दिया कि राज्य, एक शिक्षा अधिनियम पारित करके, एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं पर अंकुश नहीं लगा सकता। उन्होंने सरदार सैयदना ताहिर बनाम बॉम्बे राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोहरा सदस्यों की याचिकाओं पर बॉम्बे कानून को खारिज कर दिया था, जिसने एक समुदाय से पूर्व-संचार को प्रतिबंधित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि यदि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है तो इसे कायम रखा जाना चाहिए।

    कामत ने कहा,

    " इस फैसले से जो निकलता है वह यह है कि धार्मिक प्रथा को रोकने में राज्य का मार्गदर्शन ऐसा होना चाहिए जो समाज पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला हो। इस मामले में यह सिर पर दुपट्टा पहनने की प्रथा है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। अनुच्छेद का सार 25 यह है कि यह विश्वास की प्रथा की रक्षा करता है, लेकिन केवल धार्मिक पहचान या कट्टरवाद का प्रदर्शन नहीं है।"

    उन्होंने कहा,

    "जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो मैं रुद्राक्ष पहनता था। यह मेरी धार्मिक पहचान को प्रदर्शित करने के लिए नहीं था। यह आस्था का एक अभ्यास था, क्योंकि इसने मुझे सुरक्षा प्रदान की। हमने कई न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों को इस तरह की प्रथागत चीजें पहने हुए देखते हैं। "

    भगवा शॉल के संबंध में कामत ने प्रस्तुत किया कि प्रासंगिक विचार यह था कि क्या यह केवल किसी अन्य धार्मिक प्रथा का मुकाबला करने के लिए था या वास्तविक धार्मिक विश्वास का प्रतीक इसमें निहित था।

    "इसका मुकाबला करने के लिए यदि कोई शॉल पहनता है तो आपको यह दिखाना होगा कि यह केवल धार्मिक पहचान का प्रदर्शन है या यह कुछ और है। यदि इसे हिंदू धर्म, हमारे वेदों या उपनिषदों द्वारा अनुमोदित किया गया है तो अदालत इसे बचाने के लिए कर्तव्यबद्ध है।"

    अंतरराष्ट्रीय मिसालें

    कामत ने अपने मामले के समर्थन में दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय, क्वाज़ुलु-नटाल और अन्य बनाम पिल्ले में दक्षिण भारत की एक हिंदू लड़की के नाक की रिंग पहनने के अधिकार से संबंधित एक फैसले पर बहुत भरोसा किया।

    लड़की का यह मामला था कि नाक की रिंग (Nose Ring)पहनना दक्षिण भारत में लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। हालांकि, राज्य ने तर्क दिया था कि लड़की स्कूल कोड से सहमत थी। इसके अलावा, वह इसे स्कूल के बाहर पहनने के लिए स्वतंत्र थी और इसलिए, स्कूल के दौरान कुछ घंटों के लिए इसे हटाने से उसकी संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ता।

    कामत ने कहा कि इस मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से भी इसी तरह की दलीलें दी गई हैं।

    "क्या आसमान गिर जाएगा अगर आप स्कूल में कुछ घंटों के लिए हिजाब नहीं पहनेंगे, तो वे पूछते हैं। "

    हालांकि उन्होंने जोर दिया दक्षिण अफ्रीकी न्यायालय ने माना था कि प्रत्येक दिन के कई घंटों के लिए उसे नाक की रिंग पहनने से रोकना उसके धार्मिक अभ्यास को कमजोर करेगा और इसलिए यह उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन होगा।

    कामत ने फैसले से उद्धृत किया,

    " प्रासंगिक बात यह है कि उसे थोड़े समय के लिए भी पहनने के अधिकार से वंचित करने का प्रतीकात्मक प्रभाव है। इससे एक संदेश जाता है कि उसका धर्म और उसकी संस्कृति का स्वागत नहीं है ... ऐसे व्यक्ति जो केवल एक धार्मिक और / या सांस्कृतिक अभ्यास, जो यदि आवश्यक हों तो इसे छोड़ने के इच्छुक हैं, शायद इससे उनकी पहचान गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी यदि वे अपने विश्वास का पालन नहीं करते हैं। "

    एसए अदालत की उन टिप्पणियों पर, जिनमें अदालत ने कहा कि प्रतिबंध एक संदेश भेजेगा कि याचिकाकर्ता और उसकी संस्कृति का देश में स्वागत नहीं है, कामत ने प्रस्तुत किया,

    "मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। देखें कि अदालत इसे कितनी खूबसूरती से रखा है कि आप कर सकते हैं 'समुदाय में किसी को यह संदेश न भेजें कि एक विशेष धर्म या संस्कृति का स्वागत नहीं है। यह न्यायालय का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए।'

    कामत ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामला स्कूल की यूनिफॉर्म की संवैधानिकता के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि क्या धार्मिक आस्था का पालन करने वाले छात्रों को यूनिफॉर्म के समान रंग का एक अतिरिक्त कपड़ा पहनने के लिए एक निश्चित छूट दी जा सकती है।

    इस संबंध में उन्होंने दक्षिण अफ़्रीकी न्यायालय द्वारा किए गए एक अवलोकन का उल्लेख किया,

    " छूट देने से शिक्षार्थियों को एक बहु-सांस्कृतिक दक्षिण अफ्रीका में शामिल करने का अतिरिक्त लाभ होगा जहां बहुत अलग संस्कृतियां साथ-साथ मौजूद हैं। "

    कामत ने प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा स्कूल की यूनिफॉर्म और अनुशासन का उल्लंघन करने वाले अन्य छात्रों के बारे में राज्य द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी दक्षिण अफ्रीकी न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। हालांकि उसमें यह माना गया था कि इस तरह के तर्क में कोई योग्यता नहीं है।

    कामत ने यह भी कहा कि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि नोज-स्टड ( नाक की रिंग) की अनुमति देने से अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उस मामले में नोट किया था,

    " विश्वास करने का कोई कारण नहीं है और न ही स्कूल ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश किया है कि एक शिक्षार्थी जिसे छूट दी गई है वह किसी भी अन्य शिक्षार्थी की तुलना में कम अनुशासित होगा या वह दूसरों के अनुशासन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा"।

    दक्षिण अफ़्रीकी अदालत ने कहा कि सुनाली ने दो साल से नाक की रिंग पहन रखी थी और इसने उनके स्कूल के अनुशासन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला।

    कामत ने एसए के फैसले से समानताएं पेश करते हुए कहा,

    "यह वही है जो मुख्य न्यायाधीश ने मुझसे पूछा था कि क्या उन्होंने ( छात्राओं ने) स्कार्फ पहना है। हां, उन्होंने पहन रखा है और छात्राएं स्कूल अनुशासन का पालन कर रही हैं ।"

    कामत ने दक्षिण अफ्रीका के एक अन्य फैसले का भी जिक्र किया जिसमें रस्ताफेरियन को स्कूल में लंबे बाल रखने की अनुमति दी गई थी और कनाडा के एक फैसले ने एक सिख छात्र को स्कूल में कृपाण पहनने की अनुमति दी थी।

    कामत ने प्रस्तुत किया कि राज्य एक आसान आधार नहीं ले सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बाधित है। मौलिक अधिकारों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे एक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा।

    उन्होंने कहा,

    " अगर मैं सड़क पर जाता हूं, और कोई यह कहना बंद कर देता है कि वह देवदत्त कामत को पसंद नहीं करता तो राज्य मुझे सड़क पर जाने से नहीं रोक सकता कि यह सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा बन जाएगा।"

    सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर विश्वास जताया गया, जिसे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखा था, जिसमें देश में बढ़ती असहिष्णुता का जिक्र है।

    पीठ ने पिछले शुक्रवार को छात्रों को कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोका था , जबकि मामले की सुनवाई लंबित है। अंतरिम आदेश केवल उन संस्थानों पर लागू किया गया जिन्होंने कॉमन ड्रेस कोड निर्धारित किया है।

    कामत ने कहा,

    "जब यौर लोर्डशिप ने पिछले दिन आदेश पारित किया था, शायद आपके यौर लोर्डशिप के मन में धर्मनिरपेक्षता थी, लेकिन हमारी धर्मनिरपेक्षता तुर्की धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हमारी धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। "

    उन्होंने जोड़ा,

    " यह सिर पर दुपट्टा पहनने और मेरी यूनिफॉर्म नहीं बदलने की एक सहज प्रथा है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। अगर स्कार्फ पहनने के लिए छोटी छूट दी जाती है तो यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप होगा। "

    कामत ने प्रस्तुत किया कि अंतरिम आदेश का उद्देश्य अत्यंत व्यापक है और यह अनुच्छेद 25 और अन्य अधिकारों के तहत है।

    उन्होंने आग्रह किया,

    " कृपया कुछ छूट दें। इस बीच हमें यूनिफॉर्म के अलावा सिर पर दुपट्टा पहनने की अनुमति दें। विचार करने में समय लगेगा। यह आदेश वास्तव में मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। कृपया इस अंतरिम आदेश को जारी न रखें, " ।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि शिक्षा अधिनियम में एक छात्र को यूनिफॉर्म का पालन नहीं करने के लिए निष्कासित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कामत ने तर्क दिया कि यदि आप एक अतिरिक्त यूनिफॉर्म के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो आनुपातिकता का सिद्धांत आ जाएगा।

    मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या छात्राओं को निष्कासित कर दिया गया है। कामत ने जवाब दिया कि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

    यह कहते हुए कि निष्कासन करना, प्रवेश से इनकार से अलग है, न्यायमूर्ति दीक्षित ने पूछा,

    "एक यात्री को टिकट नहीं होने के कारण ट्रेन में प्रवेश की अनुमति नहीं है ... यह आनुपातिकता के सिद्धांत के तहत कैसे कवर किया जाता है? "

    कामत ने कहा,

    "कक्षा या स्कूल के अंदर अनुमति नहीं देने के समान परिणाम होते हैं ।"

    वरिष्ठ अधिवक्ता रविवर्मा कुमार द्वारा तर्क

    अधिवक्ता कुमार ने बताया कि छात्रों को 28 दिसंबर से स्कूल में प्रवेश करने से रोका गया था। हालांकि राज्य 31 दिसंबर को लिए गए एक निर्णय पर निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने "संस्था की आचार संहिता" के बारे में बात की है।

    " कृपया ध्यान दें कि इस सरकार ने अभी तक ड्रेस कोड पर निर्णय नहीं लिया है। इसे एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना है। अभी तक सरकार ने कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं की है या हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। "

    कुमार ने आगे कहा कि शिक्षा अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और तथाकथित कॉलेज विकास समिति को क़ानून के तहत उल्लेख नहीं मिलता है।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "यह एक अतिरिक्त-कानूनी प्राधिकरण है, जो अब अधिनियम की योजना और नियमों के पत्र के विपरीत, यूनिफॉर्म निर्धारित करने की शक्ति रखता है।"

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    केस शीर्षक: रेशम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

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